Subsidy on Cold Storage: कोल्ड स्टोरेज खोलने पर 50% सब्सिडी मिलेगी, आवेदन तिथि 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक

खेती नहीं करते हैं तो खाली जमीन पर बनाएं गोदाम, सरकार दे रही है 10 लाख रूपये का अनुदान, जानें आवेदन प्रक्रिया

Subsidy on Cold Storage:: बिहार सरकार नए कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए हर तरह की सुविधा प्रदान करेगी। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए लाइसेंस प्राप्त करने में मदद की जाएगी। राज्य के 12 जिलों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जबकि राज्य में कुल 202 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनकी भंडारण क्षमता 12,30,176 मीट्रिक टन है। कोल्ड स्टोरेज खोलने पर 50% सब्सिडी मिलेगी।

गोदाम निर्माण पर सब्सिडी:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार सरकार गोदाम निर्माण पर भी सब्सिडी दे रही है। सामान्य वर्ग के किसानों को 100 मीट्रिक टन के गोदाम पर 40% या 5.50 लाख रुपये (जो भी कम हो) और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 50% या 7 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।

200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम पर सामान्य वर्ग को 8 लाख रुपये या 40%, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति को 50% या 10 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।

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सौर ऊर्जा से संचालित होंगे 50 शीत-गृह

मंत्री ने बताया कि देश में फल व सब्जी के उत्पादन में बिहार क्रमश: आठवें और चौथे स्थान पर है। यहां फल का वार्षिक उत्पादन 5059 हजार मीट्रिक टन और सब्जी का 18021 हजार मीट्रिक टन है। बिहार देश का तीसरा बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। यहां वार्षिक उत्पादन लगभग 9075 हजार मीट्रिक टन है।

फल-सब्जी को संरक्षित रखने के लिए बड़ी संख्या में शीत-गृह एवं कोल्ड चेन की आवश्यकता है। अभी कुल 202 शीत-गृह कार्यरत हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 1230176 मीट्रिक टन है। नए शीत-गृहों से भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। अभी कार्यरत 50 शीत-गृहों का संचालन सौर ऊर्जा से करने की योजना है।

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हर स्तर पर अनुदान की व्यवस्था

राज्य के सुदूर क्षेत्रों में भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण फल एवं सब्जियां बहुतायत मात्रा में खराब हो जाती हैं। उसके लिए सौर ऊर्जा आधारित सोलर पैनल माइक्रो कूल चैंबर, जिसकी भंडारण क्षमता 10 मीट्रिक टन है, की योजना स्वीकृत है। इस इकाई की अनुमानित लागत (25 लाख रुपये) का 50 प्रतिशत (अधिकतम 12.50 लाख रुपये) अनुदान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पुराने शीत-गृहों के आधुनिकीकरण, भंडारण क्षमता का विस्तार, कोल्ड चेन के माध्यम से फल एवं सब्जियों के परिवहन हेतु रीफर वैन, फलों को पकाने हेतु राइपेनिंग चैंबर की स्थापना पर 35 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ताजे फलों एवं सब्जियों की पैकिंग हेतु आन फार्म पैक हाउस की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम दो लाख रुपये) अनुदान का प्रविधान है।

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आवेदन प्रक्रिया:

  • कौन आवेदन कर सकते हैं: पंजीकृत किसान डीबीटी पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं।
  • लाभार्थी चयन: आवेदन के बाद लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
  • आवेदन की तिथि: 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक।
  • लॉटरी तिथि: 6 सितंबर 2024।
  • सत्यापन तिथि: 7 सितंबर से 14 सितंबर 2024।
  • अंतिम चयन तिथि: 18 सितंबर 2024।
  • अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर जा सकते हैं।

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