कृषि यंत्र सरकारी सब्सिडी: हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर पर पाएं सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

मध्यप्रदेश में किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर पर 40-50% सब्सिडी पाएं। आवेदन के लिए पोर्टल लिंक, डीडी और जरूरी दस्तावेज की जानकारी यहां देखें।

कृषि यंत्र सरकारी सब्सिडी: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है! अब किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र सरकारी सब्सिडी पर खरीद सकते हैं। इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी? कृषि यंत्र सरकारी सब्सिडी

राज्य सरकार किसानों को इन यंत्रों पर 40% से 50% तक की सब्सिडी देती है। उदाहरण के लिए:

  • हैप्पी सीडर की कीमत 2.60 लाख से 2.85 लाख रुपये तक होती है, जिस पर लगभग 1.05 लाख रुपये तक सब्सिडी मिलती है।

  • इसी तरह सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर पर भी सब्सिडी दी जाती है।

छोटे, सीमांत और महिला किसानों को आवेदन में पहली प्राथमिकता दी जाती है। सब्सिडी की सही राशि जानने के लिए किसान पोर्टल पर दिए गए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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कितनी जमा करनी होगी सिक्योरिटी राशि?

  • आवेदन करते समय 4500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) लगाना जरूरी है।

  • डीडी आपके जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से ही बनेगा।

  • कम या ज्यादा रकम का डीडी मान्य नहीं होगा।

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किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

  • किसान का आधार कार्ड

  • मोबाइल नंबर (OTP के लिए)

  • बैंक पासबुक की पहली पेज की कॉपी

  • खसरा/खतौनी या बी-1 नकल

  • ट्रैक्टर आरसी (अगर ट्रैक्टर आधारित यंत्र है)

  • 4500 रुपये का डीडी

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कहां करें आवेदन?

आवेदन के बाद लॉटरी सिस्टम से किसानों का चयन होगा और चयनित किसानों को जानकारी दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है।

क्या रखें ध्यान?

  • डीडी सही नाम और सही राशि का ही बनवाएं।
  • पोर्टल पर आवेदन करते समय सभी डॉक्यूमेंट सही अपलोड करें।
  • लॉटरी प्रक्रिया में चयनित किसानों को पोर्टल से सूचना दी जाएगी।
  •  किसी भी समस्या के लिए जिले के कृषि यंत्री या कृषि विभाग से संपर्क करें।

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