सोलर पंप पर सब्सिडी: सोलर पंप सब्सिडी के लिए 908 करोड़ की राशि जारी

राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 50,000 किसानों को सौर पंपों पर लगभग 1830 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इसमें से 908 करोड़ रुपये किसानों को अनुदान के रूप में वितरित किये जायेंगे .

सोलर पंप पर सब्सिडी: केंद्र सरकार के साथ मिलकर, राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस पहल के तहत, राज्य सरकार द्वारा 50,000 किसानों को सौर पंपों पर लगभग 1830 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इसमें से 908 करोड़ रुपये किसानों को अनुदान के रूप में वितरित किये जायेंगे।

यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में आयोजित पीएम कुसुम सोलर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह के दौरान की। उन्होंने राज्य भर में सौर पंप सेट स्थापित करने में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया, अब तक 105,000 से अधिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम कुसुम योजना के तहत, राज्य सरकार सभी मौजूदा ट्यूबवेलों को सौर ऊर्जा में पूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राजस्थान में सोलर पंप लगाने वाले किसानों के लिए सब्सिडी राशि क्या है?

पीएम कुसुम योजना के तहत, राजस्थान में किसानों को सौर पंप स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से 60% सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान राज्य सरकार से 45,000 रुपये के अतिरिक्त अनुदान के हकदार हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर के किसानों को सस्ती सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है।

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सोलर पंप स्थापित करने की लागत क्या है? 

राजस्थान सरकार चल और स्थिर दोनों प्रकार के सौर पैनलों पर सब्सिडी लाभ प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, एसी प्लांट के साथ 5 एचपी क्षमता का सौर पैनल स्थापित करने की लागत लगभग 92,522 रुपये है, जबकि समान क्षमता वाले डीसी सौर पैनल की स्थापना की लागत लगभग 90,184 रुपये है। इसी तरह, 7.5 एचपी एसी सौर पैनल स्थापना की लागत 1,34,176 रुपये होगी, जबकि समकक्ष क्षमता के डीसी सौर पंप की लागत 1,40,883 रुपये होगी।

सोलर पंप के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

राजस्थान में सोलर पंप स्थापित करने के इच्छुक किसानों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसमे शामिल है।

  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज 6 माह से अधिक पुराना न हो
  • कृषि भूमि का नक्शा
  • सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता को मान्य करने वाला सिंचाई प्रमाणपत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड

सोलर पंप सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें? 

किसानों को सोलर पंप की खरीद के लिए अधिकृत कंपनियों से कोटेशन प्राप्त करना होगा। स्थापना केवल कृषि या बागवानी विभाग द्वारा अनुमोदित कंपनियों द्वारा ही की जानी चाहिए। कुसुम योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को अपने संबंधित जिलों के कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए और मार्गदर्शन लेना चाहिए। ई-मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।

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सोलर पंप लगाने के क्या फायदे हैं?

सोलर पंप स्थापित करने से किसानों को कई फायदे मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • बिजली की खपत कम होने से बिल कम होंगे।
  • डीजल खर्च पर बचत।
  • 24 घंटे सिंचाई की उपलब्धता, किसानों को ग्रिड बिजली पर निर्भरता से मुक्ति।
  • सिंचाई शेड्यूल में लचीलापन बढ़ा, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई।

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