Subsidy on Agricultural Equipment: कृषि उपकरणों पर मिल रही है 50% तक की सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन

जानिए इन मशीनों पर मिल रही है सब्सिडी, क्या है प्रक्रिया, आखिरी तारीख 4 अगस्त

Subsidy on Agricultural Equipment: हरियाणा के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर मिल रहे हैं कृषि उपकरण। आइए जानते हैं किन कृषि उपकरणों पर मिल सकती है सब्सिडी।

हर साल फसल तैयार होने के बाद किसानों को फसल प्रबंधन की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों की मदद के लिए आगे आया है और उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

आइए जानते हैं किन कृषि उपकरणों पर मिल सकती है सब्सिडी। किस श्रेणी के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और आवेदन के नियम क्या हैं।

दो तरह के हैं विकल्प

व्यक्तिगत श्रेणी –

व्यक्तिगत श्रेणी में कृषि उपकरणों पर 50% सब्सिडी मिल रही है। लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन के बाद किसान पंजीकृत कृषि उपकरण निर्माताओं से बातचीत कर कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। सब्सिडी की राशि केवल परियोजना मूल्य में शामिल मशीनों पर ही मिलेगी।

फसल अवशेष एवं पराली आपूर्ति श्रृंखला-

एक सीजन में 1 करोड़ रुपये की परियोजना मूल्य पर 3,000 मीट्रिक टन तथा 1.5 करोड़ रुपये की परियोजना मूल्य पर 4,500 मीट्रिक टन धान पराली का प्रावधान करना होगा। परियोजना मूल्य के लिए दो प्रकार के विकल्प होंगे। पहला, किसान, किसान समूह, ग्रामीण उद्यमी, सहकारी समिति किसान एफपीओ, पंचायत उद्योग के साथ द्विपक्षीय समझौता करेंगे, जिसमें 25% उद्योग, 10% लाभार्थी तथा 65% सरकारी सब्सिडी मिलेगी।

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इन परियोजनाओं को दी जाएगी प्राथमिकता

लाभार्थी के चयन के लिए जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा आवेदन पत्रों की छंटनी कर अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति को भेजा जाएगा। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका उद्योग के साथ समझौता, 100% धान पराली उद्योग तथा पिछले 2 वर्षों में धान पराली खरीदने का अनुभव हो।

इन मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी

प्रोजेक्ट कीमत (1 करोड़ और 1.5 करोड़ तक) में शामिल विभिन्न मशीनें हैं रोटरी स्लेशर, टेलर मशीन, रैक, ट्रैक्टर (75 एचपी और उससे अधिक), बेलर (200-300 किलोग्राम आयताकार या गोल), ट्रैक्टर (50 एचपी ट्रेडर और रेक के लिए), ट्रॉली, (ऑटोमैटिक बेल लोडिंग, ट्रॉली, अटैचमेंट स्टेकिंग, टेल हैंडलर, नमी मीटर, पानी की टंकी (5000 लीटर), अग्निशामक यंत्र, लाइटिंग अरेस्टर आदि, जिनकी कीमत पर 65% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी।

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ये दस्तावेज हैं जरूरी

आवेदन करने के लिए किसान के पास हरियाणा में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण होना चाहिए। ये सभी ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल’ पर पंजीकृत होने चाहिए। इसके साथ ही फसल अवशेष न जलाने का शपथ पत्र, किसान द्वारा पिछले 3 वर्षों से इस मशीन पर भारत सरकार और हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग से सब्सिडी न लेने का प्रमाण भी देना होगा। दिया गया है।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

अगर कोई किसान इन सभी शर्तों के अनुसार लाभ लेने के लिए पात्र है तो वह 4 अगस्त तक हरियाणा कृषि विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद जिला स्तरीय कार्यकारी समिति जिला कृषि विभाग प्राथमिकता सूची ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से निर्णय लेती है कि कौन सा किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं।


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