किसानों के लिए ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी
जानिए आवेदन की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया
किसानों के लिए ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। सरल ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध होने के साथ। यह सब्सिडी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत आती है, जिसे बागवानी विभाग द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। विशेष रूप से, ट्रैक्टर और पावर टिलर के वितरण के लिए कई जिलों का चयन किया गया है, इन कृषि मशीनों के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी आवंटित की गई है।
आवेदन कैसे करें:
- ऑनलाइन आवेदन: किसान www.uforticulture.in पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन: किसान अपने जिले के उद्यान विभाग कार्यालय में प्रार्थना पत्र भरकर जमा कर सकते हैं।
आवेदन के लिए पात्रता
- खेती योग्य भूमि: किसानों के पास खेती के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए।
- वार्षिक आय: वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बैंक खाता और पैन: किसानों को एक बैंक खाता और एक पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
- कोई पूर्व ट्रैक्टर स्वामित्व नहीं: ट्रैक्टर योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के पास पहले से कोई ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।
जिला-वार योजना वितरण:
चित्रकूट जिले में 20 हॉर्स पावर के चार ट्रैक्टरों का वितरण किया जा रहा है और लाभार्थी को 1 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसी तरह, अन्य जिलों में भी मशीनों का वितरण हो रहा है। पावक की शक्ति अनुदान (रुपये) कम से कम 8 बीएचपी 75,000 कम से कम 5 बीएचपी और उससे कम 50,000
इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, इच्छुक किसानों को इन लाभों तक पहुंचने के बारे में अधिक मार्गदर्शन के लिए अपने जिले के बागवानी विभाग कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
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