कृषि विषय की पढाई करने वाली छात्राओं को मिलेगी छात्रवृति, 30 नवम्बर लास्ट डेट
कृषि विषय में रूचि रखने वाली ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाली छात्राओं के लिए खुश खबर
खेती और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाओं के जरिये उन्हें अनुदान भी दे रही है। इस कड़ी में अधिक से अधिक छात्राएं कृषि क्षेत्र में कार्य करें इसके लिए राजस्थान सरकार कृषि विषय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृति देती है।
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छात्राओं को मिलेगी छात्रवृति
राजस्थान सरकार ने कृषि विषय लेकर पढ़ने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि के आवेदन पत्र मांगे हैं। योजना के तहत कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को ‘‘राज किसान साथी‘‘ पोर्टल पर 30 नवम्बर तक जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद को आवेदन करना होगा।
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हर साल दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
(छात्रवृत्ति) योजना के तहत राजस्थान में कृषि विषय लेकर 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में पढाई कर रही छात्राओं को 5 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी की जायेगी। कृषि विज्ञान में स्नातक के साथ उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण आदि
विषयों में अध्यन करने वाली छात्राओं को 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे । कृषि स्नाकोत्तर शिक्षा में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 12 हजार रूपये छात्राओं को प्रतिवर्ष प्रदान किये जायेंगे। कृषि विषय में पीएचडी कर रही छात्राओं को 15 हजार रूपये प्रतिवर्ष 3 साल तक दिये जाने का प्रावधान है।
छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय पात्र छात्राओं को आवशयक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जो इस प्रकार है:-
- जन आधार कार्ड,
- गत वर्ष की अंकतालिका,
- मूल निवास प्रमाण पत्र,
- संस्था प्रधान का ई-साइन प्रमाण पत्र,
- नियमित विद्यार्थी होने का संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र,
- श्रेणी सुधार हेतु प्रवेश नहीं लेने का प्रमाण पत्र आदि।
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छात्रवृत्ति हेतु यहाँ करें आवेदन
राजस्थान में पढाई करने वाली इच्छुक छात्राएँ ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एसएसओ, आईडी से राज किसान साथी पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकती है।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक और पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी के साथ ही जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) से सम्पर्क किया जा सकता है।
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