Subsidy krishi Yantra 2025: सब्सिडी पर हार्वेस्टर, ड्रोन समेत कृषि यंत्र पाने का मौका, 12 जुलाई तक करें आवेदन

किसान ड्रोन से हार्वेस्टर तक सभी कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक सब्सिडी – जानें आवेदन प्रक्रिया और पूरी डिटेल।

Subsidy krishi Yantra 2025: खेती को आसान और कम खर्चीला बनाने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने हार्वेस्टर, ड्रोन और कई अन्य कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे हैं। किसान 12 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किस-किस यंत्र पर मिलेगा अनुदान? Subsidy krishi Yantra 2025

सरकार खेत की तैयारी, बुआई, कटाई और फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले लगभग हर कृषि यंत्र पर सब्सिडी दे रही है। इनमें शामिल हैं:

  • हार्वेस्टर

  • किसान ड्रोन

  • कस्टम हायरिंग सेंटर

  • हाई टेक हब

  • फ़ार्म मशीनरी बैंक

  • आलू खुदाई मशीन

  • लेजर लैंड लेवलर

  • रोटावेटर, पॉवर टिलर

  • ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर

  • पॉपिंग मशीन, थ्रेसर, चैफ कटर समेत अन्य यंत्र

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कितनी सब्सिडी मिलेगी?

  • सामान्य कृषि यंत्रों पर 40% से 50% तक सब्सिडी।

  • 10 लाख तक के कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40% सब्सिडी।

  • 1 करोड़ तक के हाई टेक हब पर भी 40% सब्सिडी।

  • इन-सीटू योजना में फ़ार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग पर 80% तक सब्सिडी।

  • किसान ड्रोन पर कृषि स्नातकों को 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए और FPO को 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए की सब्सिडी।

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बुकिंग कैसे करें?

  • किसान अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से OTP लेकर बुकिंग कर सकते हैं।

  • अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आधार लिंक नंबर से अपडेट करें।

  • आवेदन करते वक्त बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन देना होगा:

    • 10 हजार से 1 लाख रुपए तक के यंत्र: ₹2500 बुकिंग अमाउंट।

    • 1 लाख से ज्यादा अनुदान वाले यंत्र: ₹5000 बुकिंग अमाउंट।

कितने यंत्र ले सकते हैं?

  • एक किसान परिवार (पति-पत्नी में से कोई एक) एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी ले सकता है।

  • एक ही यंत्र पर दोबारा सब्सिडी 5 साल बाद मिलेगी।

  • फ़ार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर और हाई टेक हब पर पुनः अनुदान 10 साल बाद मिलेगा।

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कहाँ करें आवेदन?

  • इच्छुक किसान agridarshan.up.gov.in पर 12 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।

  • अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


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