MP NEWS: सब्सिडी पर हैप्पी सीडर और सुपर सीडर लेने के लिए करें आवेदन

सरकार दे रही है भारी अनुदान, ई-कृषि यंत्र पोर्टल से करें ऑनलाइन आवेदन

MP NEWS: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार किसानों को हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र भारी सब्सिडी (अनुदान) पर उपलब्ध करवा रही है। इन यंत्रों के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर क्यों हैं जरूरी?

इन यंत्रों की मदद से किसान:

  • फसल अवशेषों (नरवाई) का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं

  • बिना जुताई के फसलों की बुआई कर सकते हैं

  • खेत में कम समय और कम खर्च में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं

इसी वजह से सरकार इन यंत्रों पर सब्सिडी देकर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।

आवेदन कब और कैसे करें?

  • 18 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है

  • सभी आवेदनों के आधार पर लॉटरी निकाली जाएगी

  • चयनित किसानों को योजना का लाभ मिलेगा

किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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कितनी मिलेगी सब्सिडी?

सरकार की योजना के तहत:

  • अधिकतम 50% तक सब्सिडी मिलेगी

  • सब्सिडी की राशि किसान की जोत, वर्ग और लिंग पर निर्भर करेगी

  • पोर्टल पर मौजूद सब्सिडी कैलकुलेटर से किसान अपनी संभावित सब्सिडी देख सकते हैं

डिमांड ड्राफ्ट (DD) जरूरी

  • आवेदन के लिए किसानों को ₹4500 का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना होगा

  • यह डीडी “जिले के सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनवाना होगा

  • डीडी खुद के बैंक खाते से बनवाना जरूरी है

  • DD की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. आधार कार्ड

  2. मोबाइल नंबर (OTP व सूचना के लिए)

  3. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

  4. ₹4500 का डिमांड ड्राफ्ट

  5. जमीन के दस्तावेज (खसरा/खतौनी या बी1 नकल)

  6. ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड

कैसे करें पंजीकरण?

  • अगर आपने पहले से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आधार OTP से लॉगिन करें और आवेदन करें

  • जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वे एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर जाकर बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन से पंजीकरण करवा सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

अगर आपको आवेदन में कोई परेशानी हो या योजना की ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


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