कृषि कार्यों के लिए लोन: कृषि कार्यों के लिए 5% ब्याज पर मिलेगा लोन

किसानों को दीर्घकालीन लोन पर 7% ब्याज सब्सिडी मिलेगी

कृषि कार्यों के लिए लोन: सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक लोन उपलब्ध कराती है, ताकि किसान कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश कर अपनी आय बढ़ा सकें। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों और लघु उद्यमियों को दीर्घकालीन बैंक लोन पर सब्सिडी दे रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार का राज्य भूमि विकास बैंक प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को 130 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन लोन वितरित करेगा। किसान उपकरण

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के किसान और लघु उद्यमी अब सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन कृषि और गैर कृषि लोन प्राप्त कर सकेंगे।

किसानों को दीर्घकालीन लोन पर 7% ब्याज सब्सिडी मिलेगी

सहकारिता मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की बजट घोषणा के अनुसार किसानों को 7% और लघु उद्यमियों को 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण नहीं मिलने के कारण अधिकांश भूमि विकास बैंक लम्बे समय से उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत लोन वितरित नहीं कर पा रहे थे। नाबार्ड द्वारा जारी पुनर्वित्त पोषण तथा हाल ही में एनसीडीसी द्वारा ब्याज दरों में की गई कमी के फलस्वरूप अब लोन वितरण सम्भव हो सकेगा।

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कृषि कार्य हेतु 5% ब्याज पर मिलेगा लोन

राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्याज अनुदान के फलस्वरूप भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि लोन मात्र 5.05% तथा दीर्घकालीन गैर कृषि उत्पादक लोन मात्र 7.05% ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकेगा। किसान इस लोन का उपयोग पॉली हाउस, नेट हाउस, फार्म पोण्ड, फेंसिंग, कृषि उपकरण, डेयरी आदि कार्यों के लिए कर सकेंगे।

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उल्लेखनीय है कि राज्य के लगभग 15 ऐसे प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को भी लोन वितरण लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जहां पिछले 5-6 वर्षों से दीर्घकालीन लोन वितरित नहीं किया जा रहा था। इनमें अजमेर, केकड़ी, टोंक, हिंडौन, सवाई माधोपुर, जालौर, पाली, सिरोही, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक शामिल हैं। यह राज्य की दीर्घकालिक सहकारी लोन संरचना के पुनरुद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।


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