कृषि यंत्रीकरण योजना : इन 5 कृषि मशीनों पर किसानों को मिलेगी 80% सब्सिडी – जानें कहां करें आवेदन
कृषि यंत्रीकरण योजना एक आकर्षक पेशकश पेश कर रही है, जिसमें आवश्यक कृषि उपकरणों के चयन पर 80% की प्रभावशाली सब्सिडी दी जा रही है। अब, आपकी सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन सुलभ बना दिया गया है।
कृषि यंत्रीकरण योजना: हमारे देश के विभिन्न राज्यों में किसानों ने रबी फसलों की बुआई शुरू कर दी है। किसानों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी फसलों की कुशलतापूर्वक बुआई करें और न्यूनतम लागत पर समय पर बुआई सुनिश्चित करें। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारें कृषक समुदाय को अपना पूरा समर्थन दे रही हैं। कृषि को अधिक लाभदायक बनाने और समय और लागत दोनों को कम करने के प्रयास में, राज्य सरकारें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित विभिन्न श्रेणियों के किसानों को विभिन्न कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही हैं। इस संबंध में, किसान अब मशीनीकरण योजना के तहत जुताई और बुआई के लिए बनाई गई पांच आवश्यक कृषि मशीनों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये उपकरण राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 80% की प्रभावशाली सब्सिडी के पात्र हैं। राज्य के इच्छुक किसान योजना के तहत इस सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से , हम आपको जुताई और बुआई के उपकरणों, उनके लिए उपलब्ध सब्सिडी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी। कृपया इस पोस्ट को अच्छी तरह से पढ़ें।
किसान निम्नलिखित उपकरणों पर सब्सिडी के लिए पात्र हैं
राज्य सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने 110 विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा है. यह पहल समावेशी है, जो सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग सहित विभिन्न श्रेणियों के किसानों को लाभ प्रदान करती है, जिसमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के 110 प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी की पेशकश पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस सूची में, पांच प्रमुख कृषि मशीनें हैं जो 80% की पर्याप्त सब्सिडी के लिए पात्र हैं। इन मशीनों में रोटरी मल्चर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज/सीड-कम-फर्टिलाइजर और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) शामिल हैं। इन सब्सिडी का उपयोग करके, किसानों को अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अपनी आय बढ़ाने का अवसर मिलता है।
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कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 5 मशीनों के लिए सब्सिडी राशि
कृषि मशीनीकरण योजना जुताई और बुआई उपकरणों की एक श्रृंखला के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें शामिल हैं:
- रोटरी मल्चर
- सुपर सीडर
- हैप्पी सीडर
- शून्य जुताई/बीज-सह-उर्वरक
- भूसा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस)
किसान इन मशीनों के लिए उपलब्ध पर्याप्त सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनके कृषि कार्यों की समग्र दक्षता और लाभप्रदता बढ़ सकती है।
क्रं. सं. | यंत्र का नाम | वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित अनुदान दर/ अधिकमत सीमा, दोनों में से जो कम हो (राशि रुपए में) | |
सामान्य श्रेणी | अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग | ||
1 | रोटरी मल्चर (35 HP & above) | 75% अधिकतम 1,10,000 | 80% अधिकतम 1,20,000 |
2 | सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 6 फीट | 75% अधिकतम 1,42,000 | 80% अधिकतम 1,52,000 |
सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 7 फीट | प्रतिशत अधिकतम 1,50,000 | 80% अधिकतम 1,60,000 | |
सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित) 8 फीट | 75% अधिकतम 1,57,000 | 80% अधिकतम 1,68,000 | |
3 | जीरो टीलेज/सीड-कम-फीर्टीलाईजर (9 टाइन) | 75% अधिकतम 32,000 | 80%अधिकतम 34,000 |
जीरो टीलेज/सीड-कम-फीर्टीलाईजर (9 टाइन से ऊपर) | 75% अधिकतम 40,000 | 80% अधिकतम 43,000 | |
4 | हैपी सीडर (9-11 Tyne) | 75% अधिकतम 1,10,000 | 80% अधिकतम 1,20,000 |
5 | भूसा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) (स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम ) | 75%अधिकतम 82,000 | 80% अधिकतम 88,000 |
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उपकरण सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन
बिहार सरकार का कृषि विभाग वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के किसानों को 110 प्रकार के उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसकी मंजूरी राज्य सरकार ने पहले ही दे दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य राज्य में विभिन्न श्रेणियों के किसानों को स्थापित नियमों के अनुपालन में कई प्रकार की सब्सिडी प्रदान करना है। इन सब्सिडी में विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण शामिल हैं, जिनमें मैनुअल कृषि उपकरण, जैसे कि मूसल (गौरैया, कुदाल, खरपतवार, दांतेदार हंसिया), और यांत्रिक कृषि उपकरण शामिल हैं। राज्य योजना यंत्री करण के हिस्से के रूप में, सभी किसान, उनकी श्रेणी की परवाह किए बिना, कम दरों पर शीर्ष पांच कृषि मशीनें खरीदने पर इन सब्सिडी से लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, सभी क्षेत्रों के किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/MechanizationImplementList2023_2024.pdf के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण नोट: पंजीकरण आईडी आवश्यक है
बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास पंजीकरण आईडी नंबर होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए लाभार्थी किसानों को पहले कृषि विभाग की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली में पंजीकरण कराना होगा। किसान सीएससी केंद्रों की सहायता से https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। एक बार पंजीकृत होने के बाद, वे विभाग की वेबसाइट पर अपने आईडी नंबर का उपयोग करके उपकरण सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत दिशानिर्देश और अतिरिक्त योजना शर्तें पोर्टल पर पाई जा सकती हैं। इसके अलावा, अधिक जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित जिलों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, किसान बिहार कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत अधिकृत विक्रेताओं से उपकरण खरीद सकते हैं, उपकरण की कीमत से सब्सिडी राशि काटकर शेष राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद विभाग अनुदान राशि को संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के खाते में स्थानांतरित कर देगा।
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ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों को अपने आवेदन के साथ कई आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन दस्तावेजों में बिहार सरकार का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी/एसटी आवेदकों के लिए), निवास प्रमाण पत्र, वैध ट्रैक्टर आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट आकार के फोटो शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि यंत्रीकरण के लिए आधार और मोबाइल नंबर को कृषि से जोड़ने वाले दस्तावेज़ भी अनिवार्य हैं।
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