किसानों को पानी की नहीं होगी समस्या हजारों तालाब बनाएगी सरकार
Farm pond subsidy in Rajasthan 2022 योजना के तहत सरकार किसानों को देगी भारी सब्सिडी
खेत का पानी खेत में रहे और किसानों को सिंचाई में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए इसके लिए सरकार ने Farm pond subsidy in Rajasthan 2022 शुरू की है। इस योजना को खेत तलाई योजना 2022 भी कहा जाता है। आज हम सभी किसान भाइयों को पोंड फार्म योजना के बारे में सभी जानकारी देंगे अगर आप भी इसके तहत मिलने वाली सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है। Farm pond subsidy के इस लेख को पूरा पढ़े।
अब किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं आएगी। राजस्थान में सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए 15 हजार Farm pond subsidy in Rajasthan 2022 का निर्माण कराया जाएगा। Rajasthan farm pond Scheme का लाभ लेने के लिए तथा अपने खेत में का निर्माण कराना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा।
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सरकार द्वारा योजना के तहत पोंड के निर्माण के लिए किसानों को 63 हजार रुपए से लेकर 90 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसान भाई फार्म पोंड योजना 2022 के तहत विभाग में आवेदन करके सब्सिडी का फायदा उठा सकता हैं। आज हम किसान भाइयों को राजस्थान सरकार की इस फार्म पोंड स्कीम राजस्थान 2022 List योजना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं जिससे की ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले सकें।
खेत तालाब योजना राजस्थान 2022 का उददेश्य
खेत में वर्षा का जल संचित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा फार्म पोंड योजना (Kisan Pond Yojana) चलाई जा रही है। इसके तहत कोई भी किसान अपने खेत में पोंड यानि तालाब का निर्माण करा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी (अनुदान राशि) किसानों को प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य वर्षा जल को इकट्ठा करना है ताकि किसानों को साल भर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके।
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योजना के लिए पात्रता/शर्तें
- फार्म पोंड योजना में आवेदन के लिए किसान राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए। संयुक्त खातेदार की
- स्थिति मेें सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्साा एक हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पोंड बनवाने के लिए सहायता राशि ले सकते हैं।
- किसान के पास कम से कम 0.3 हैक्टेयर खेती योग्य भूमि होनी आवश्यक है।
- इस योजना में वे किसान भी पात्र होंगे जो लीज एग्रीमेंट के तहत खेती कर रहे हैं।
- इस योजना में उन्हीं किसानों को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने पहले इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।
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योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
किसान भाइयों फार्म पोंड योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिसकी सूची प्रकार से हैं-
- आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड/ जनआधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (छ: माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
- खेत का नक्शा ट्रेस
- किसान को सादा पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि मेरे पास कुल कितनी सिंचित एवं असिंचित भूमि है।
- दस्तावेज ई-हस्ताक्षरित अथवा पटवारी की तरफ से प्रमाणित होने चाहिए।
फार्म पोंड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- कियोस्क के जरिये अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र/ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन लिए किसान को आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा करवाना होगा। आवेदन जमा करने के बाद सेंटर से रसीद जरूर लेवें।
- आवेदन पत्र ऑन-लाईन ई- में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन करके उसे अपलोड करना होगा।
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फार्म पोंड योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?
- किसान भाई आवेदन पत्र को ऑन-लाइन ई-प्रपत्र में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड करेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाइन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवाएगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय द्वारा दी जाएगी।
योजना से जुडी आवश्यक जानकारी
सरकार की ओर से कम से कम 400 घन मीटर या उससे अधिक आकार के खेत तालाब पर निर्माण कार्य के लिए किसान को अनुदान देय होगा अनुदान की राशि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। खेत के तालाब की लंबाई और चौड़ाई खेत के आकार के अनुसार निर्धारित की जा सकती है, लेकिन इसकी गहराई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
चट्टानी क्षेत्रों में जहां उत्खनन संभव नहीं है, उप निदेशक कृषि की अध्यक्षता में गठित समिति के आधार पर 2 मीटर गहराई पर अनुदान भी देय है। उक्त योजना के तहत कोई ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान आदि लाभान्वित नहीं होंगे। फार्म तालाब का निर्माण घनी आबादी वाला और सड़क के किनारे से कम से कम 50 फीट की दूरी पर होना चाहिए।
जिसमें गहरे गड्ढे को लाल स्याही से सावधानी से बोर्ड पर अंकित किया जाना चाहिए। प्लास्टिक सीट वाले खेत के तालाब पर 90 हजार रुपये तक का अनुदान देय होता है, इसके लिए 500, 300 या 250 माइक्रोन सीट होना जरूरी है जिसका बीएसआई नंबर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।
योजना से अन्य जानकारी के लिए कहां करें संपर्क ?
किसान भाई योजना के संबध में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्थान पर संपर्क कर सकते हैं-
- ग्राम पंचायत स्तर पर – कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर- सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर – सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
- जिला स्तर पर – उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान से संपर्क किया जा सकता है।
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