एकमुश्त समझौता योजना – 30 जून तक कर्ज चुकाया तो किसानों को मिलेगी भारी छूट
एकमुश्त समझौता योजना के तहत लोन जमा करने पर ब्याज में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट
किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र में कई जनकल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गई है। इसके लिए सरकार कृषि उत्पादों और खाद्यान्न भंडार को किसानों की सहायता से भर रही है। वहीं किसानों के आर्थिक लाभ के भी कई प्रयास किए जा रहे है। सरकार ने ऐसी ही एक खुश खबर लोन लेने वाले किसानों के लिए जारी की है। जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से लोन लिया उन्हें 50 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है।
दरसल राजस्थान सरकार किसानों के लिए ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। राज्य के सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से अच्छी खबर आई है। सहकारी भूमि विकास बैंकों से एकमुश्त समझौता योजना की तिथि बढ़ा दी गई है। यानी अब कर्जदार किसान सदस्य मूलधन की बकाया राशि 30 जून से पहले जमा कराकर ब्याज व अन्य खर्चे में छूट का लाभ उठाकर अपनी गिरवी जमीन को मुक्त करा सकते हैं।
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वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2022
गौरतलब है की राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के बकाया अल्पकालीन कर्ज के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। राज्य के किसान 30 जून, 2022 तक अपने पुराने ऋणों का भुगतान करके एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठा सकते हैं।
एकमुश्त समझौता योजना राजस्थान
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 8 मार्च, 2022 को शुरू की गई थी। बकाया ऋणों की वसूली के लिए राज्य सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि और गैर-कृषि ऋण लेने वाले किसानों को लाभ मिलेगा।
राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के माध्यम से किसानों के ऋण पर ब्याज दर कम करने के साथ ही सावधि और दंडात्मक ब्याज भी कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण लेने वाले किसान 30 जून 2022 तक अपने नजदीकी सहकारी भूमि विकास बैंकों से संपर्क कर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं।
बता दें कि गहलोत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एकमुश्त समझौता योजना जारी की थी। कोरोना संक्रमण के कारण किसान वर्ग। जो कि महामारी के दौरान बेहद अहम रहा है। एकमुश्त समझौता योजना के तहत कर्जदार को निर्धारित अवधि के भीतर कर्ज चुकाने पर ब्याज, दंडात्मक ब्याज, वसूली खर्च और अन्य खर्च पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
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इन किसानों को मिलेगा फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहकारिता मंत्री अंजना ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए किसानों के कर्ज पर ब्याज दर कम करने के साथ ही सावधि और दंडात्मक ब्याज भी कम किया गया है। ऐसे सावधि ऋणी किसानों को भी राहत दी गई, जिनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे किसान परिवार को किसान की मृत्यु की तारीख से पूरा बकाया ब्याज, दंडात्मक ब्याज और वसूली खर्च पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि एकमुश्त समझौता योजना के तहत 1946 के कर्जदार किसानों को 12.06 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। जिन किसानों के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कृषि और गैर-कृषि ऋण 1 जुलाई 2021 तक समाप्त हो चुके हैं, ऐसे किसान 30 जून, 2022 तक अपना ऋण चुकाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं, उन किसानों के लिए जिन्होंने समय पर कर्ज नहीं चुकाया है या चुकाने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना के तहत 50 प्रतिशत की ऋण रियायत दी गई है।
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लोन पर 50% तक की छूट
जानकारी के अनुसार राज्य के सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिससे किसान कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, इस समस्या को देखते हुए सरकार एकमुश्त निपटान योजना जारी किया। उन्होंने कहा कि कर्जदार किसानों को पुराने क्रॉस टर्म कर्ज चुकाने के लिए 1 जुलाई 2021 तक 50 फीसदी तक की छूट दी गई थी। इस छूट को 1 जुलाई से 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब किसान अपने कार्यकाल के अनुसार ऋण चुकाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधन आवंटित लक्ष्य को जल्द पूरा करे। एकमुश्त निपटान योजना के तहत ऋणी किसानों को 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 50 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जाएगा, बकाया राशि 6 वर्ष से अधिक लेकिन 40 प्रतिशत से अधिक की अवधि के लिए ऋणी किसानों को जमा करने पर 10 वर्ष और एक वर्ष से अधिक लेकिन 6 वर्ष तक। कर्जदार किसानों को 30 हजार रुपये की अवधि में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
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एकमुश्त समझौता योजना में इनको मिलेगी पात्रता
सहकारिता मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से किसानों के कर्ज पर ब्याज दर कम करने के साथ ही सावधि और दंडात्मक ब्याज भी कम किया जाएगा। वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम-2022 के अंतर्गत परिपक्वता तिथि से ऋण राशि के पुनर्भुगतान की तिथि तक साधारण दर पर स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर अथवा 8 प्रतिशत ब्याज दर जो भी कम हो, पर ब्याज लिया जायेगा। जिन किसानों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं और जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से कृषि और गैर-कृषि ऋण प्राप्त हुआ है, वे 30 जून, 2022 से पहले अपनी निकटतम बैंक शाखा और ग्राम सेवा सहकारी समिति से संपर्क करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- जिन किसानों की मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को ऋणी किसान जिनकी मृत्यु 31 मार्च, 2020 से पहले हुई है, ऐसे मामलों में मृत्यु की तारीख से मृत्यु की तारीख तक 8 प्रतिशत या ब्याज दर जो भी कम हो, को साधारण ब्याज की राहत। इस दर पर ब्याज लगाया जाएगा और ब्याज, दंडात्मक ब्याज आदि मृत्यु की तारीख से निपटान की तारीख तक वसूल नहीं किया जाएगा।
- ये किसान एकमुश्त निपटान योजना के तहत पात्र होंगे, वे किसान जिन्होंने कृषि और गैर-कृषि ऋण प्राप्त किया है, वे किसान जिन्होंने 30 जून 2016 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और 31 मार्च 2020 को डिफॉल्टर श्रेणी (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन किसानों को योजना के तहत पात्र माना जाएगा।
- राज्य सरकार ने कोविड अवधि के दौरान कृषि और गैर-कृषि में चूक करने वाले किसानों को राहत देने के लिए एकमुश्त योजना शुरू की है। पात्र सदस्य किसान 30 जून 2022 से पहले अपनी नजदीकी बैंक शाखा एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति में संपर्क कर मूल राशि की बकाया राशि जमा कर ब्याज एवं अन्य व्यय में छूट का लाभ उठाकर अपनी गिरवी भूमि को मुक्त करा सकते हैं।
- योजना में ऐसे ऋण प्रकरण जो 31 मार्च 2017 को समाप्त हो चुके हैं और उसके बाद नियमित नहीं किये गये हैं, ऐसे ऋण प्रकरणों को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है।
- इन किसानों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिसमें ऐसे ऋण प्रकरण जिनमें राजस्थान फसल ऋण माफी योजना-2018 और राजस्थान फसल ऋण माफी योजना-2019 के तहत लाभ प्रदान किया गया है और उसके बाद भी ऋण खाता परे रहता है ऐसे किसानों का कार्यकाल योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा।
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