बिहार सरकार दे रही डीजल पर सब्सिडी, ऐसे मिलेगा किसानों को 18,000 रुपये तक का फायदा
बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए शुरू की डीजल सब्सिडी योजना, एक किसान को मिल सकते हैं 18,000 रुपये तक, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

डीजल पर सब्सिडी: बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है! अब खेतों की सिंचाई के लिए डीजल पर सरकार सीधे सब्सिडी दे रही है। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि “कोई भी किसान सिर्फ पानी की कमी से अपनी फसल ना गंवाए।” इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है और जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा।
क्या है बिहार डीजल सब्सिडी योजना?
अक्सर सूखा या कम बारिश किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने डीजल सब्सिडी योजना शुरू की है। इसके तहत धान, मक्का, जूट, दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जियां और औषधीय फसलों की सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर 75 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दी जाती है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
एक एकड़ खेत में एक बार सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल लगता है।
ऐसे में एक बार में 750 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी।
धान और जूट में 2 बार सिंचाई पर 1,500 रुपये प्रति एकड़ तक।
मक्का, दालें, तेलहन और सब्जियों में 3 बार सिंचाई पर 2,250 रुपये प्रति एकड़ तक।
कोई भी किसान अधिकतम 8 एकड़ तक सब्सिडी ले सकता है। यानी 2,250 रुपये × 8 एकड़ = 18,000 रुपये तक की सब्सिडी सीधे खाते में मिलेगी।
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18,000 रुपये सब्सिडी कैसे मिलेगी?
अगर आप 8 एकड़ में मक्का या सब्जी जैसी फसल बोते हैं और तीन बार सिंचाई करते हैं तो आपको 18,000 रुपये तक की मदद मिलेगी। पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) से सीधे बैंक खाते में जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें:
dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
किसान पंजीकरण’ पर क्लिक करें।
आधार नंबर डालें और OTP, बायोमेट्रिक या IRIS स्कैन से वेरिफाई करें।
सही जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
अब करें डीजल सब्सिडी के लिए अप्लाई:
DBT पोर्टल पर जाएं और 13 अंकों का किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म भरें — खेत का विवरण, फसल का नाम, दो नजदीकी किसानों के नाम भरें।
डीजल खरीद की कंप्यूटरीकृत रसीद अपलोड करें।
रसीद में ये बातें जरूरी हैं:
रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी 10 अंक
पेट्रोल पंप का नाम और ब्लॉक
खरीदी गई डीजल की मात्रा
तारीख, सीरियल नंबर, किसान के हस्ताक्षर या कृषि समन्वयक से सत्यापन।
अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो नजदीकी CSC सेंटर या कृषि कार्यालय में मदद लें।
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कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
- आधार कार्ड
- बैंक खाता (आधार से लिंक)
- डीजल खरीद की रसीद (बिहार के अधिकृत पेट्रोल पंप से)
- बिहार निवास प्रमाण पत्र
- किराए की जमीन है तो जमीन मालिक से सत्यापन प्रमाण पत्र।
सरकार का क्या कहना है?
कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने साफ कहा — “किसी किसान को पानी की कमी से नुकसान नहीं होगा। सरकार पूरी मदद करेगी।” इसके लिए बजट भी तय कर दिया गया है।
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