डेयरी फार्मिंग पर मिल रही सब्सिडी, कैसे लें सब्सिडी का लाभ, जानें-पूरी जानकारी
किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
पशुपालन के फायदे को देखते हुए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार कई योजनाओं के माध्यम से डेयरी फार्मिंग पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा दुधारू पशुओं के पालन के लिए समग्र गव्य विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसके अनुसार किसानों को अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा पशुपालन पर सब्सिडी भी दी जाती है। इससे गांवों में बेरोजगार ग्रामीणों को पशुपालन से अच्छा रोजगार मिल सकता है।
डेयरी फार्मिंग से किसानों को लाभ
डेयरी फार्मिंग बिजनेस में आप भैंस, गाय जैसे जानवरों को पालने और उनसे मिलने वाले दूध से पैसा कमा सकते हैं। इसी प्रकार दूध से पनीर, दही, घी, मक्खन, मिठाई आदि बनाकर बेचा जा सकता है। इन सभी खाद्य पदार्थों को तैयार होने में अधिक समय लगता है। और इन्हें दूध के दाम से भी अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। इस प्रक्रिया से बेरोजगार ग्रामीणों को भी रोजगार मिलेगा।
सरकार की इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों को दिया जाएगा। इच्छुक किसान https://dairy.ahdbihar.in पर जाकर इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
डेयरी फार्मिंग के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी?
इस योजना के तहत सभी वर्गों के लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। जिसमें एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को 2 एवं 4 दुधारू मवेशियों की खरीद पर 75% सब्सिडी और वहीं, सामान्य वर्ग के भूमिहीन किसान,दुग्ध उत्पादक संगठन शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी के साथ-साथ लोन-बीमा जैसी कई सुविधा भी मिलेगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता
- आवेदन पत्र की दो मूल प्रति।
- मतदाता फोटो पहचान पत्र/ आधार कार्ड/ आवासीय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दो फोटो कॉपी।
- बैंक का डिफॉल्टर नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र।
- परियोजना प्रतिवेदन की प्रति।
- शराब बंदी से प्रभावित होने के संबंध में प्रमाण
- डेयरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाणमूल निवास प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दो फोटो कॉपी।
- जमीन संबंधी रसीद की फोटो कॉपी।
- दुग्ध समिति की सदस्यता का प्रमाण पत्र ।
- बैंक विवरण के लिए बैंक पासबुक की फोटो कॉपी।
समग्र गव्य विकास योजना के दिशा-निर्देश
- योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवास को ही मिलेगा।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- भूमिहीन किसानों/छोटे किसानों/सीमांत किसानों/गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसानों/राज्य के सभी वर्गों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
- समग्र गव्य विकास योजना प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जायेगी।योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिले के जिला गौ विकास अधिकारी/जिला गौ विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- इस योजना के तहत बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा सहायता राशि जारी की जाएगी।
- इस योजना के तहत 2 दुधारू और 4 दुधारू पशुओं की इकाई के लिए अनुदान दिया जाएगा।
कैसे करें समग्र गव्य विकास योजना में आवेदन
बिहार सरकार की समग्र गव्य विकास योजना का लाभ उठाने के लिए आपको पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित यदि अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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