डेयरी फार्म लोन योजना: अब पशुपालक को 10 साल की लंबी अवधि का लोन आसान शर्तों पर, ऐसे करें आवेदन
केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत अब हर गांव के पशुपालक को 10 साल की लंबी अवधि का लोन आसान शर्तों पर मिलेगा। पशुपालक लोन की इस राशि से दुधारू पशु गाय व भैंस की खरीद कर सकता है।
डेयरी फार्म लोन योजना: देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे किसान कम लागत खर्च में ज्यादा कमाई कर सकता है। अब पशुपालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत अब हर गांव के पशुपालक को 10 साल की लंबी अवधि का लोन आसान शर्तों पर मिलेगा।
पशुपालक लोन की इस राशि से दुधारू पशु गाय व भैंस की खरीद कर सकता है। इसके अलावा डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकता है।कुल मिलाकर इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों और किसानों की आय को बढ़ावा देना है।
नाबार्ड डेयरी फार्म ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं
- कम ब्याज पर ऋण: नाबार्ड पशुपालन लोन योजना के तहत, ऋण की ब्याज दर 6.5% से 9% प्रति वर्ष तक है. ऋण लौटने की अवधि 10 वर्ष तक होती है. नाबार्ड पशुपालन लोन योजना के तहत, SC/ST आवेदकों को 33.33% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है. अन्य आवेदकों को 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- इस योजना की सबसे खास विशेषता यह है कि लोन पर किसानों को भारी सब्सिडी भी मिलेगी और ब्याज दर भी इतनी कम है कि किसानों को लोन चुकाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। कुल मिलाकर गांवों में पशुपालकों व किसानों की आय में वृद्धि के लिए यह योजना बनाई गई है।
यह भी पढ़े- किसान आंदोलन के बीच पशुपालकों को मिली खुशखबरी, गाय-भैंस के दूध पर MSP तय
नाबार्ड डेयरी ऋण योजना को समझना
- 1982 में स्थापित नाबार्ड, भारत के शीर्ष विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, जो ग्रामीण समृद्धि के लिए समर्पित है। डेयरी फार्म ऋण योजना नाबार्ड के तहत संचालित होती है, जो छोटे से छोटे किसानों को भी पशुधन खरीदने और डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- ऋण राशि: किसान पशुओं को प्राप्त करने के लिए 50 हजार रुपये से 12 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं, जबकि डेयरी खेती के लिए 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध है।
पशुधन किसानों के लिए उदार सब्सिडी
- सब्सिडी राशि: इस योजना के तहत पशुपालकों को महत्वपूर्ण सब्सिडी मिलती है। सामान्य श्रेणी के किसान अधिकतम 3.30 लाख रुपये की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के किसान 4.40 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक का हिस्सा: नाबार्ड डेयरी फार्म ऋण का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को राशि का 25% योगदान करना आवश्यक है, शेष राशि नाबार्ड-संबद्ध बैंकों द्वारा अनुमोदित है।
- पूंजीगत सब्सिडी: यदि ऋण का उपयोग दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण के लिए उपकरण खरीदने के लिए किया जाता है, तो आवेदक सरकार से 25% पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त कर सकता है, जिसकी अधिकतम राशि 13.20 लाख रुपये है।
नाबार्ड डेयरी फार्म ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदन पत्र की फोटोकॉपी
- पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी
- पते के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
- आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
- बिजनेस प्लान रिपोर्ट
यह भी पढ़े- सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) को दी मंजूरी
पात्रता मापदंड
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में निवास और डेयरी फार्मिंग में संलग्न होने की इच्छा आवश्यक शर्तें हैं।
- डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए पर्याप्त भूमि और अन्य संसाधन।
आवेदन प्रक्रिया
नाबार्ड डेयरी ऋण योजना के लिए आवेदन करने के लिए, किसान अपने स्थानीय नाबार्ड कार्यालय में जा सकते हैं, आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और सटीक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन के साथ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। छोटे ऋण चाहने वाले किसान सहायता के लिए नाबार्ड-अधिसूचित बैंकों से संपर्क कर सकते हैं।
जुड़िये KrishiBiz से – ऐसे ही कृषि उपयोगी ज्ञानवर्धक, उपयोगी, आधुनिक तकनीक और कृषि योजनाओं आदि कृषि सम्बंधित जानकारियों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे WhatsApp Group या हमारे Telegram ग्रुप ज्वाइन करें हमारे को Facebook पेज को like करें और अपने साथियो-मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।