मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना: नया ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी 50% की सब्सिडी, यहां करे आवेदन, जाने पूरी प्रक्रिया

राज्य सरकार ने खेती की लागत कम करने और संबंधित गतिविधियों में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना शुरू की है।

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Tractor Distribution Scheme): ट्रैक्टर कृषि के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य उपकरण है। इससे किसान अपने खेती के कामों को सुगमता से संपन्न कर सकते हैं। यह केवल अन्य कृषि उपकरणों के लिए ही नहीं, बल्कि फसलों को बाजार तक पहुंचाने में भी सहायक होता है। इसलिए, सरकार ने किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर पर 50% की सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिसके लिए 80 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

जाने क्या है सरकार की ये नई योजना CM Tractor Yojana

राज्य सरकार ने खेती की लागत कम करने और संबंधित गतिविधियों में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना शुरू की है। इस पहल के तहत, राज्य के सभी जिलों के किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी के लिए सब्सिडी मिलेगी। इस वितरण योजना के शुरुआती चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इस फंडिंग के जरिए राज्य के सभी जिलों में किसानों के बीच कुल 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि मशीनें वितरित की जाएंगी. मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के माध्यम से, किसान अपने पसंदीदा ट्रैक्टरों को रियायती कीमत पर खरीद सकते हैं, जिससे उनकी कृषि पद्धतियों में उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।

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योजना से कौन किस तरह से लाभान्वित होगा

  • इस योजना से सभी जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा।
  • महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, जल छात्र समितियाँ, जल पंचायत, लैंपस, और अन्य कृषि संगठन भी इस योजना से लाभान्वित होंगे।
  • जो किसानों के पास 10 एकड़ जमीन होगी, वह भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। सरकार द्वारा गरीब किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसान समूह के सदस्यों में से किसी एक के पास ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस होना जरूरी होगा।

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मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए पात्रता CM Tractor Yojana

  • सभी जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • पिछले 7 सालों में कोई भी ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो, ऐसे किसान भी आवेदन कर सकते हैं।
  • ट्रैक्टर पर सब्सिडी चाहने वाले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
  • सब्सिडी प्राप्त करने वाले आवेदक को ट्रैक्टर को 5 साल तक नहीं बेच सकने की अनुमति नहीं होगी, और उन्हें शपथ पत्र भी देना होगा।

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जरूरी दस्तावेज Tractor Distribution Scheme

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पेन कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • किसान का आय प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का निवास का प्रमाण
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • आवेदन करने वाले किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
  • किसान के खेत के कागजात
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

आवेदन कैसे करें Tractor Distribution Scheme

राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए आवेदन शुरू करेगी। कैबिनेट द्वारा अभी तक अनुमति नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही यह मंजूरी मिलती है, योजना को तत्काल लागू किया जाएगा। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा प्राप्तिशील किसानों के लिए शुरू की जाएगी।


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