कृषि यंत्र सब्सिडी: 50% सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए अभी आवेदन करें
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान 23 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर कृषि यंत्र बुक कर सकते हैं।
कृषि यंत्र सब्सिडी: उन्नत कृषि तकनीकों के माध्यम से किसानों की लाभप्रदता बढ़ाने के प्रयास में, सरकार कृषि यंत्र की खरीद पर पर्याप्त सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी चाहने वाले राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए SMAM-81 पहल सहित विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। इच्छुक किसान इन लाभों को सुरक्षित करने के लिए 23 फरवरी, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग एसएमएएम योजना के तहत कृषि यंत्र और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर सक्रिय रूप से सब्सिडी दे रहा है। विशेष रूप से, SMAM-81 अनुसूचित जाति के किसानों को लक्षित करता है, जो लेजर लैंड लेवलर, पोस्ट होल डिगर, पोटैटो डिगर और अन्य उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करता है।
कई कृषि यंत्र के लिए सब्सिडी उपलब्ध
कृषि विभाग द्वारा वर्तमान में 50% की उदार सब्सिडी के साथ, विड सुपर एसएमएस सहित कई कृषि यंत्र के लिए सब्सिडी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कस्टम हायरिंग सेंटर 40% तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
इन सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए, इच्छुक किसानों को आवेदन के समय 1 लाख रुपये तक के यंत्र के लिए 2,500 रुपये और 1 लाख रुपये से अधिक के अनुदान के लिए 5,000 रुपये की बुकिंग राशि जमा करनी होगी। चयन न होने की स्थिति में बुकिंग राशि किसान के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।
23 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन
सब्सिडी के लिए आवेदन कृषि विभाग के पोर्टल agriculture.up.gov.in पर 23 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर लाभार्थियों के चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति ई-लॉटरी करेगी। चयनित किसानों को संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर मशीनरी खरीद बिल को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
रखें इन बातों का ध्यान
खरीद पर, कृषि विभाग लाभार्थी किसान के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से अनुदान वितरित करने से पहले यंत्र का सत्यापन करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुदान केवल upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत कृषि यंत्र सूची से खरीदे गए उपकरणों के लिए लागू है।
आवेदन करने के लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर निष्क्रिय है, तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। आवेदक स्वयं के मोबाइल नंबर अथवा किसी रक्त संबंधी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्री, पुत्र एवं पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकता है। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी।
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अधिक जानकारी के लिए किसान अपने-अपने जिले के उप कृषि निदेशक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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