कृषि क्लिनिक योजना: कृषि क्लिनिक खोलने के लिए सरकार दे रही है भारी अनुदान, यहां करें आवेदन
सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर कृषि क्लिनिक की स्थापना के लिये अनुमानित लागत 5 लाख रूपये का 40 प्रतिशत अधिकतम 02 लाख रूपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी जायेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है।
कृषि क्लिनिक योजना: बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई Bihar Krishi Clinic Yojana 2024 के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड स्तर पर कृषि क्लीनिक खोले जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत बिहार का कोई भी नागरिक लाभ ले सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप कृषि क्लीनिक खोलेंगे, तो सरकार की तरफ से आपको अनुदान भी मिलेगा। किस प्रकार से आप इसी योजना में आवेदन कर सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर समय पर कृषि समाधान प्रदान करके किसानों के मुद्दों का समाधान करना है।
कृषि क्लिनिक योजना के लक्ष्य
- मिट्टी परीक्षण, बीज विश्लेषण, कीट प्रबंधन मार्गदर्शन और पौधों की देखभाल के लिए आवश्यक उपकरण जैसी स्थानीय कृषि सेवाएं प्रदान करें।
- उत्पादन, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाएँ।
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आवेदकों के लिए योग्यताएँ
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से कृषि/कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक या कृषि/बागवानी में प्रासंगिक डिप्लोमा और अनुभव वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। कृषि स्नातक में उच्चतम ग्रेड पाने वालों को प्राथमिकता दी जाती है।
आवेदक की पात्रता
- इसी खेती-बाड़ी कृषि क्लिनिक योजना के अंतर्गत सिर्फ बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति कृषि ग्रेजुएट या कृषि में मैनेजमेंट में ग्रेजुएट होना जरूरी है।
- इस योजना के अंतर्गत अगर बहुत ज्यादा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं तो कृषि ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा।
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आवेदन प्रक्रिया
कृषि विभाग के वेब पोर्टल https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/pp/index2.html पर 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करें। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण, निवास आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति अपलोड करें। प्रमाणपत्र, कार्यस्थल शपथ पत्र, भूमि दस्तावेज़ और बैंक विवरण।
सब्सिडी विवरण
क्लिनिक की अनुमानित स्थापना लागत 5 लाख रुपये है। सफल आवेदकों को अनुदान के रूप में 50% (2 लाख रुपये तक) मिलता है। बाकी उन्हें वहन करना होगा. चयनित लाभार्थी बैंक ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। सब्सिडी दो समान किश्तों में वितरित की जाती है। पहली उपकरण सत्यापन के बाद और दूसरी क्लिनिक शुरू होने के बाद, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्रमाणित।
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संपर्क जानकारी
प्रश्नों के लिए, जिला सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/जिला कृषि अधिकारी/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना से संपर्क करें। अधिक जानकारी कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/Krishi/CitizenHome.html पर या 9939722844 (राज्य-स्तरीय संपर्क नंबर) पर कॉल करके पाई जा सकती है।
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