किसानों के लिए खुशखबरी- किसान अब कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं
सरकार ने हाल ही में 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे कृषि उपकरणों पर सब्सिडी 80% तक बढ़ गई है।
कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% सब्सिडी: सरकार ने हाल ही में 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे कृषि उपकरणों पर सब्सिडी 80% तक बढ़ गई है। यह फैसला झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में किया गया। इसका उद्देश्य ट्रैक्टर और आवश्यक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करके समय पर और कुशल खेती की सुविधा प्रदान करना है। पहले सब्सिडी 50% निर्धारित थी, इस वृद्धि के साथ, राज्य के किसान, जिनमें वित्तीय बाधाओं का सामना करने वाले किसान भी शामिल हैं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।
कैबिनेट बैठक की मुख्य बातें
हाल ही में झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट बैठक के दौरान चंपई सोरेन सरकार ने कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने समेत 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी। 80% की बढ़ी हुई सब्सिडी राज्य के किसानों के लिए लागू है। कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के तहत, सरकार ने शुरुआत में कृषि उपकरणों और ट्रैक्टरों पर 50% सब्सिडी प्रदान की।
यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में विभिन्न कृषि संस्थाओं, जैसे व्यक्तिगत किसानों, किसान समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, जल पंचायतों, जल मुद्रण समितियों, लैंपस, किसान उत्पादक समूहों और अन्य कृषि संगठनों को लाभान्वित करता है। सरकार का अनुमान है कि इस बढ़ी हुई सब्सिडी से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, परिचालन लागत कम होगी और अंततः किसानों की आय में वृद्धि होगी।
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पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया
न्यूनतम 10 एकड़ कृषि योग्य कृषि भूमि और वैध ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस वाले किसानों को योजना के तहत प्राथमिकता लाभ प्राप्त होगा। इच्छुक किसान और कृषि समूह अपने संबंधित जिला स्तरीय समितियों में सब्सिडी वाले ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। समितियां लाभार्थियों की एक सूची तैयार करेंगी, और सब्सिडी राशि सीधे पात्र किसानों और समूहों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
40 प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में सब्सिडी बढ़ाने के अलावा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 44 कृषि आवासीय विद्यालयों का संचालन समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई. स्वीकृत प्रस्तावों में झारखंड राज्य अभिलेखागार सेवा भर्ती नियमावली, झारखंड कारखाना अधिनियम 1950 में संशोधन और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान की मंजूरी शामिल थी. कैबिनेट ने झारखंड खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति 2024 और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के जिला परिषद में विलय को भी हरी झंडी दे दी।
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इसके अलावा, धान खरीद से संबंधित लंबित भुगतान के लिए 1 अरब 32 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, और सरायकेला-खरसावां जिला के अंतर्गत राजनगर ब्लॉक स्थित ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए भीमखंडा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 76 करोड़ 65 लाख 54 हजार रुपये की मंजूरी दी गई।
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