मूंग सहित इन 6 फसलों के बीज पर मिलेगी भारी सब्सिडी, जानिए आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जिसका उद्देश्य फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है, इनमें से एक योजना बीज अनुदान को लेकर है। सरकार किसानों को फसलों के प्रमाणित बीजों पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि उन्हें कम कीमत पर उन्नत बीज मिल सकें।
प्रस्तावित बजट के तहत, सरकार राज्य भर के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरित करने के लिए तैयार है। इस पहल में 12 लाख किसानों के लिए मक्का, 8 लाख किसानों के लिए बाजरा, 7 लाख किसानों के लिए सरसों और 4 लाख किसानों के लिए हरा चना शामिल है, जिसमें ग्रामीण परिवारों को उनकी अनाज आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा, बेहतर गुणवत्ता वाले ज्वार और मोठ के बीज प्रत्येक 1 लाख किसानों तक पहुंचाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत सब्सिडी एवं पात्रता
राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना किसानों को प्रमाणित बीजों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटे किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है, जबकि सामान्य श्रेणी के किसानों को 25% सब्सिडी मिलती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत महिला किसानों को मिनी किट भी दी जाती है।
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बीज मिनी किट के लाभ एवं पात्रता मानदंड
राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत, किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट वितरित किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी और जलवायु स्थितियों के आधार पर बीजों का चयन किया जाता है। भूमि स्वामित्व की परवाह किए बिना, प्रति किसान परिवार में केवल एक महिला सदस्य मिनी किट के लिए पात्र है।
पात्रता शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेज़
बीज मिनी किट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। केवल राजस्थान के किसान, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान ही पात्र हैं। आवेदकों को पिछले तीन वर्षों में मिनी किट कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट आकार का फोटो शामिल है।
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक किसानों को अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद, आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने चाहिए और कृषि अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए फॉर्म जमा करना चाहिए। एक बार सत्यापित होने के बाद, किसानों को सब्सिडी वाले बीज या मुफ्त मिनी किट का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की मुख्य विशेषताएं
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से एससी और एसटी श्रेणियों के किसानों को प्राथमिकता देती है, उन्हें बीज खरीद पर पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करती है। महिला किसानों को शामिल करने को प्राथमिकता दी जाती है, और कार्यक्रम किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे वे प्रभावी ढंग से बीज का उत्पादन और बिक्री कर सकें। इस व्यापक पहल के माध्यम से, राजस्थान के कृषि विभाग का लक्ष्य किसानों को सशक्त बनाना और राज्य में कृषि परिदृश्य को बढ़ाना है।
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