मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024: किसानों को आधी कीमत पर मिल रहा है नया ट्रैक्टर, जानिए पूरी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का उद्देश्य है कि देश का आम किसान भी ट्रैक्टर से खेती कर सके और उत्पादन बढ़ा सके।
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024: ट्रैक्टर पर सब्सिडी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 के तहत ज्यादा एचपी के बड़े ट्रैक्टरों पर 50% की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को ट्रैक्टर के साथ दो कृषि यंत्रों की खरीद करना भी अनिवार्य है। सरकार ट्रैक्टर पर 50% व कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी देगी। एक किसान 10 लाख रुपए में ट्रैक्टर व कृषि यंत्र खरीद सकता है। इस राज्य के 1100 किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर बांटने का आदेश जारी हो चूका है।
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य है कि देश का आम किसान भी ट्रैक्टर से खेती कर सके और उत्पादन बढ़ा सके। इस योजना से लगभग 1100 किसानों को फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होंगे। आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। आइए जानते हैं कि आपको कौन से दस्तावेज लाने होंगे और कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन करने के लिए पात्रता
- सबसे पहले किसान को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए.
- किसानों के पास अपनी कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए जिस पर वे खेती करें।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति किसान या किसान समूह का मुखिया होना चाहिए।
- आवेदक की आय अधिक नहीं होनी चाहिए।
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आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- किसान पंजीकरण कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- घोषणा पत्र (ट्रैक्टर व उपकरणों का विक्रय व स्थानांतरण नहीं करने का)
- पासपोर्ट आकार की फोटो
झारखंड में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए आवेदन जल्द ही शुरू किये जायेंगे। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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3 साल से पहले नहीं बेच सकेंगे ट्रैक्टर
योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान व किसान उत्पादक समूह 3 साल तक ट्रैक्टर व संबंधित उपकरणों का विक्रय व स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें एक घोषणा पत्र भी देना होगा। इसके अलावा जेएएमटीटीसी के कार्यपालक निदेशक, संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) व उपनिदेशक भूमि संरक्षण समय-समय पर यंत्रों की गुणवत्ता, मानक एवं वितरण का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कर सकेंगे।
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