गेहूं पर बोनस: किसानों को गेहूं पर मिलेगा 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, रजिस्ट्रेशन शुरू
गेहूं की खेती की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने रबी फसल विपणन सीजन 2024-25 के लिए किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बोनस के रूप में अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया है।
गेहूं पर बोनस (Bonus on Wheat): इस बार रबी सीजन में अधिकतर किसानों ने रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई की है और इसकी बंपर पैदावार होने की उम्मीद है। इस बीच सरकार ने किसानों को उपहार देते हुए 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है। इससे इस बार किसानों को गेहूं बेचने पर पहले से ज्यादा मुनाफा होगा। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी।
राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। गेहूं की खेती की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने रबी फसल विपणन सीजन 2024-25 के लिए किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बोनस के रूप में अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं। राज्य के जो किसान गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे इसके लिए पंजीकरण कराकर गेहूं की उपज की बिक्री पर बोनस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जानिए अब किसानों से किस कीमत पर खरीदा जाएगा गेहूं?
राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस पर राज्य सरकार 125 रुपये बोनस जोड़कर 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से गेहूं खरीदेगी। इससे राज्य के लाखों किसानों को फायदा होगा।
गेहूं खरीद की क्या व्यवस्था होगी?
राज्य में गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए निगम द्वारा संचालित उपार्जन केन्द्रों पर रबी विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत किसानों से गेहूँ क्रय किया जायेगा। इसके लिए किसान भारतीय खाद्य निगम डिपो ऑनलाइन सिस्टम के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों का पंजीकरण 20 जनवरी, 2024 से शुरू हो गया है। जिन किसानों ने अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वे ई-मित्र केंद्र, अटल सेवा केंद्र या अन्य माध्यमों से इसके लिए पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च 2024 से शुरू की जाएगी।
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एमएसपी पर फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, इसके लिए उन्हें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार हैं-
- किसान जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
किराये की जमीन/शेयरधारक/ठेके की जमीन- जमीन मालिक का जन आधार कार्ड, वह महीना जिसमें बंटवारा समझौता किया गया है, किराया समझौते की प्रति (पीडीएफ प्रारूप में, अधिकतम आकार 150 केबी तक होना चाहिए)
पंजीकरण के लिए किसान को यह सुनिश्चित करना होगा कि जन आधार कार्ड में नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता आदि जानकारी अपडेट हो ताकि पंजीकरण में कोई दिक्कत न हो।
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गेहूं पर बोनस का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें
अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो आप एमएसपी पर गेहूं की फसल बेचकर बोनस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार है-
- गेहूं बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर आपको गेहूं खरीद हेतु पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपके सामने नाम से किसान पंजीकरण खुल जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसे आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले ध्यान से पढ़ना होगा।
- इसके बाद नीचे हाथ के निशान के साथ किसान पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें लिखा मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- यहां क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा जिसमें किसान को अपनी निजी जानकारी देनी होगी जिसमें फसल का नाम और जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा, इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने जन आधार कार्ड से किसान के परिवार के सदस्यों की सूची प्रदर्शित होगी। इसमें आपको जिसके नाम गिरदावरी है उसके नाम का चुनना होगा।
- इसके बाद आपसे खाताधारक का विवरण जिसमें खाताधारक का नाम, पिता या पति का नाम, श्रेणी, जाति, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पंचायत समिति, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम व खाताधारक का पता आदि विवरण भरना होगा।
- इसके बाद किसान को उस खरीदी केंद्र का चयन करना होगा जहां वह अपनी फसल बेचना चाहता है।
- इसके बाद किसान को जमीन का ब्योरा देना होगा।
- यह सभी जानकारी भरने के बाद आपको सेव रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपका गेहूं पंजीकरण के लिए पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा।
- पंजीकरण के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल पर एमएसपी पर गेहूं की फसल बेचने के संबंध में एसएमएस (संदेश) प्राप्त होगा।
यदि आपको गेहूं की उपज बेचने के लिए पंजीकरण कराने के 7 से 10 दिनों के भीतर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कोई एसएमएस (संदेश) नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आपको संबंधित क्रय केंद्र से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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