कृषि यंत्र सब्सिडी: किसानों को थ्रेशर और हल कृषि यन्त्र पर दी जाएगी सब्सिडी, किसान जल्द कर सकेंगे आवेदन
थ्रेशर एवं हल पर अनुदान के लिए आवेदन: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर एवं रिवर्सेबल हल/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक पर अनुदान के लिए लक्ष्य जारी कर दिए हैं।
कृषि यंत्र सब्सिडी: देश में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण बढ़ाने के लिए सरकार किसानों के उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी देती है ताकि किसान फसल उत्पादन की लागत को कम कर अपनी आमदनी बढ़ा सके। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार किसानों मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक पर अनुदान के लिए लक्ष्य जारी कर दिए हैं।
पहले ये आवेदन 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक किए जाने थे। कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते कृषि विभाग की ओर से आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है, अब कृषि विभाग जब भी आवेदन मांगेगा, उसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर दी जायेगी।
आप इन कृषि यंत्रो पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं
- मल्टीक्रॉप थ्रेशर (35 बी.एच.से अधिक)
- एक्सियल पैडी थ्रेशर (35 बी.एच.से अधिक)
- मल्टीक्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक)
- एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन/ घंटा से अधिक)
- रिवर्सिबल प्लाऊ / मैकेनिकल / हाइड्रोलिक
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जानिए कृषि यंत्रो पर मिलेगी कितनी सब्सिडी?
मध्यप्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50% तक है। इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
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किसानों को सिक्योरिटी राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी
अब तक कृषि विभाग कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए डिमांड ड्राफ्ट डीडी मांगता था, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल दी गई है. किसानों को अब कृषि यंत्र अनुदान के लिए डीडी बनवाने के बजाय सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से धरोहर राशि जमा करानी होगी। पोर्टल पर लॉटरी के बाद जिन आवेदकों के नाम कन्फर्म होंगे या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी अमानत राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण के बाद ही उनके खाते में वापस भेज दी जायेगी तथा जिन आवेदकों का चयन नहीं हुआ है उनकी अमानत राशि उनके खाते में वापस कर दी जायेगी। लॉटरी तुरंत वापस कर दी जाएगी।
इसमें किसानों को मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (35 बी.एच.पी से अधिक) के लिए 5000/- रुपये, मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर(क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक) के लिए 10,000/- रुपये एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक के लिए 5000 रुपए का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा। किसानों को यह भुगतान पोर्टल पर आवेदन करते समय ही करना होगा।
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जानिए अनुदान पर कृषि यन्त्र के लिए कहां आवेदन करें?
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अतः जो किसान भाई दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं उन किसानों को किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/ पर आवेदन करना होगा। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से login कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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