ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुदान, अभी करे आवेदन 

ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुदान देकर किसानों को सशक्त बना रही है। इस पहल का उद्देश्य देश में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है

बिहार सरकार, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के हिस्से के रूप में, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुदान देकर किसानों को सशक्त बना रही है। इस पहल का उद्देश्य देश में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। फलों की खेती में रुचि रखने वाले किसान इस कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुदान विवरण:

इस योजना के तहत सरकार स्ट्रॉबेरी की खेती को समर्थन देने के लिए अनुदान दे रही है। उद्यान विभाग ने इकाई लागत 1,25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की है। पात्र किसान अधिकतम 50,000 रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जो इकाई लागत का 40% है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसान स्ट्रॉबेरी के पौधे खरीदने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं।

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ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान विवरण:

इसी तरह ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए बिहार सरकार अनुदान दे रही है. उद्यानिकी विभाग द्वारा इकाई लागत भी 1,25,000 रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। किसान तीन किस्तों में अधिकतम 50,000 रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं. शुरुआत में 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की पहली किस्त दी जाएगी। अगली किश्तें पौधों के जीवित रहने की दर पर आधारित होंगी: यदि पहले वर्ष में 75% पौधे जीवित रहते हैं तो दूसरी किस्त प्रदान की जाएगी, और यदि दूसरे वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहते हैं तो तीसरी किस्त प्रदान की जाएगी। स्ट्रॉबेरी की तरह ही, किसानों को अपनी रोपण सामग्री खरीदने की आवश्यकता होती है।

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जानिए आवेदन प्रक्रिया:

इन अनुदानों का लाभ उठाने के इच्छुक किसान बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसानों के पास डीबीटी पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। जिन लोगों ने कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, वे dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के संबंध में विशेष जानकारी के लिए, किसान अपने संबंधित जिलों में सहायक बागवानी निदेशक से संपर्क कर सकते हैं।


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