कृषि यंत्र पर GST: जानिए कृषि यंत्र की खरीद पर अब कितना देना होगा जीएसटी (GST)

जानिए ट्रैक्टर खरीद पर कितना लगता है जीएसटी (GST)

कृषि यंत्र पर GST: कृषि उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी को लेकर किसान अक्सर उत्सुक रहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस मामले पर प्रकाश डाला. उन्होंने उल्लेख किया कि जबकि हाथ या जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले उपकरण जैसे कुछ कृषि उपकरणों को जीएसटी से छूट दी गई है – कुदाल, फावड़े, गैंती, कांटा, कुल्हाड़ी, हंसिया और बहुत कुछ – कटाई और थ्रेशिंग मशीन जैसे मोटर चालित उपकरण, साथ ही साथ ट्रैक्टरों पर 12% जीएसटी कर की दर लगती है।

इन कर दरों में किसी भी बदलाव के संबंध में, कृषि मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 (ए) में उल्लिखित जीएसटी परिषद के दायरे में आते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाली यह परिषद वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कोई भी संशोधन करने से पहले चर्चा करती है।

जीएसटी GST क्या है

जीएसटी एक वस्तु और सेवा कर है जो ग्राहक को उनकी वस्तुओं की खरीद पर या सेवाओं के उपयोग पर देना पड़ता है। यह ‘Goods and Services Tax’ के नाम से जाना जाता है, जिसे संक्षेप में GST कहा जाता है। सरकार ने अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं के लिए विभिन्न दरों पर GST निर्धारित किया है। इस टैक्स का निर्धारण जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है और यह टैक्स पूरे भारत में लागू होता है।

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किस कृषि यंत्र पर कितना लगता है जीएसटी

हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग मशीन, पुआल या चारा बेलर मशीन, घास और झाड़ियों को काटने वाली मशीन, यांत्रिक या तापीय उपकरणों से युक्त अंकुरण संयंत्र समेत अन्य कृषि यंत्रों पर 12 प्रतिशत की जीएसटी लागू होती है। जबकि फलों, अन्य कृषि उपज की सफाई, ग्रेडिंग और छांटाई की मशीनों, बीज, अनाज, और सूखी फलीदार सब्जियों की सफाई, ग्रेडिंग और छांटाई की मशीनों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी लगती है।

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ट्रैक्टर खरीद पर कितना लगता है जीएसटी 

यदि आप ट्रैक्टर की खरीद करते हैं तो आपको 12 प्रतिशत तक की दर से जीएसटी देना होता है। उदाहरण के लिए किसान 5 लाख रुपए की कीमत का ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा। इस तरह किसान को 6 लाख का ट्रैक्टर खरीदने पर 72,000 रुपए जीएसटी के रूप में चुकाना होगा। इस तरह किसान को यह ट्रैक्टर 6 लाख 72,000 रुपए का पड़ेगा। इसी प्रकार ट्रैक्टर से चलने वाले सभी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी 12 प्रतिशत की दर से GST लगता है। वहीं ट्रैक्टर के पार्ट्स पर 18 प्रतिशत की दर सेजीएसटी चुकाना होता है।


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