वर्मी कॉम्पोस्ट सब्सिडी | सरकार दे रही किसानों को वर्मी कॉम्पोस्ट उत्पादन के लिए 20 लाख रुपए की सब्सिडी
जानिए क्या हैं वर्मी कॉम्पोस्ट सब्सिडी योजना, क्या हैं योजना की पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया
वर्मी कॉम्पोस्ट सब्सिडी योजना इस योजना के तहत किसान अब वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए सरकार से 20 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। वर्मी कम्पोस्ट सब्सिडी योजना के तहत सरकार किसानों को अनुदान दे रही है। यदि आप किसान हैं, तो आपके पास इस योजना के लिए आवेदन करने और वर्मी कम्पोस्ट प्लांट शुरू करने के लिए सब्सिडी पाने का अवसर है। वर्मी कॉम्पोस्ट सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।
वर्मी कंपोस्ट क्या है?
वर्मी कॉम्पोस्ट खाद एक प्रकार की जैविक खाद होती है जो केंचुओं, खेती का कचरा और मवेशियों के गोबर द्वारा बनाई जाती है। वर्मी कॉम्पोस्ट खाद बनाने के लिए, खेत में किसी भी एक हिस्से में मवेशियों के गोबर के साथ केंचुओं को रखा जाता हैं जिसमें केंचुएं अपना काम करते हैं और गोबर से जैविक खाद बनाते हैं। इस प्रक्रिया में केंचुएं खाद में गंधक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, और अन्य पोषण तत्वों को बढ़ा देते हैं, इस वजह से वर्मी कम्पोस्ट खाद फसल के पैदावार के लिए रामबाण का काम करती हैं।
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कैसे लगाएं वर्मी कंपोस्ट प्लांट
वर्मी कम्पोस्ट प्लांट लगाने के लिए, किसान को ईंट की टिकाऊ की पीट (बेड) का पक्का निर्माण करना होगा। पीट की साइज 10’×3×2.5, 75 घन फीट के बराबर, और दीवार की मोटाई न्यूनतम 5 इंच होनी चाहिए। वर्मी कम्पोस्ट प्लांट को पूर्णतः बारिश से बचाने की छत की व्यवस्था होनी चाहिए, छत के लिए छप्पर, स्टील या प्लास्टिक चादर से ढकना आवश्यक हैं। प्लास्टिक की बरसाती से ढकी छत मान्य नहीं होगी। वर्मी कम्पोस्ट प्लांट के फर्श का निर्माण ईंटों और कंक्रीट का बना होना चाहिए।
वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाने पर कितना अनुदान
बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्मी कम्पोस्ट योजना लागू की गई है, जिससे किसानों को सालाना 1000, 2000 या 3000 टन वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार इस प्रयास का समर्थन करने के लिए 40% अनुदान प्रदान करती है। इस अनुदान से लाभ पाने के इच्छुक लोग कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 40% सब्सिडी की पेशकश की जाती है। बिहार सरकार इस योजना का संचालन कर रही है, जिसमें 1000 मीट्रिक टन वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करने वालों को 16 लाख रुपये तक और 4000 मीट्रिक टन उत्पादन करने वालों को 64 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।
वर्मी कम्पोस्ट सब्सिडी के पात्रता
वर्मी कम्पोस्ट सब्सिडी की पात्रता उन किसान भाई हैं जो कृषि के साथ पशुपालन (गाय, भैंस, बैल आदि) करते हों। वर्मी कम्पोस्ट प्लांट निर्माण करने पर लाभार्थी किसानों को लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति इकाई दोनों में से जो कम हो, की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक किसान को एक वर्ष में अधिकतम 3 वर्मी कम्पोस्ट प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, बशर्ते वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन अगले 5 सालों तक करना होगा। किसान को आवेदन के साथ शपथ पत्र भी देना होगा।
वर्मी कंपोस्ट सब्सिडी के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- कृषि जमीन के कागजात
- बैंक द्वारा ऋण देने की सहमति पत्र
- आवेदक का शपथ पत्र
वर्मी कंपोस्ट सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके अतिरिक्त मोबाइल या लैपटॉप से भी आवेदन कर सकता है आवेदन के लिए 13 अंकों का डीबीटी नंबर होना जरुरी है। अगर आपके पास यह डीबीटी नंबर नहीं है तो आप dbtagriculture.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर यह नंबर ले सकते हैं।