प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme)

जानिए अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपकी फसल खराब हो जाती है तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कैसे लाभ उठा सकते हैं।

जो किसान इस समय अपनी खरीफ फसल की बुआई कर रहे हैं, उन्हें इस विशेष सरकारी योजना के बारे (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) में महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उन्हें इसके प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। अक्सर प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को ऐसे नुकसान की स्थिति में महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होती है तो इस हानि को सरकार द्वारा कुछ हद तक कवर करने की कोशिश किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत ही कम रखा गया है जिससे छोटा किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

कोई भी किसान 31 जुलाई 2023 तक अपनी फसल का बीमा करा सकता है।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण अक्सर किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाकर वे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ? सरकार किसानों को हर संभव मदद देने के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे किसान भाइयों और बहनों को विभिन्न फसल क्षति से बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत कोई भी किसान 31 जुलाई 2023 तक अपनी फसल का बीमा करा सकता है।

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अधिकांश राज्यों में 31 जुलाई अंतिम तिथि है।

अपनी फसलों के लिए बीमा कवरेज का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह पंजीकरण सुनिश्चित करता है कि फसलें विभिन्न आपदाओं से सुरक्षित रहें और संभावित नुकसान कम से कम हो। बीमा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि देश भर के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है, अधिकांश राज्यों में 31 जुलाई अंतिम तिथि है। हालाँकि, कुछ राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड आदि में पंजीकरण के लिए अलग-अलग समय सीमा हो सकती है। इन संबंधित राज्यों के किसान अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज  

आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेन कार्ड इत्यादि (आधार कार्ड अनिवार्य) में से कोई एक एवं बैंक पासबुक की फोटोकापी लेकर बैंक जाएं।  कृषि विभाग अधिकारियों के अनुसार, किसान अपनी फसलों का फसल बीमा आवश्यक रूप से कराएं, ताकि किसी प्रकार की फसल नुकसानी होने पर उसकी भरपाई हो सकें।

जानिए किसान अपना पंजीकरण कैसे करवाए

किसान अपना पंजीकरण कराने के लिए किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (जन सुविधा केंद्र) पर जा सकते हैं। एक बार पंजीकृत होने के बाद, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे पीएमएफबीवाई फसल बीमा ऐप के माध्यम से log in करके भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा, किसान अपना पंजीकरण कराने के लिए www.pmfby.gov.in पर भी जा सकते हैं। इन तकनीकी साधनों के अलावा अतिरिक्त बीमा बीज के माध्यम से भी पंजीकरण आसानी से किया जा सकता है।

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किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के साथ बैंकों से संपर्क कर यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका पंजीकरण पूरा हो गया है या नहीं। इसके अलावा, भारत सरकार बीमा मध्यस्थों के माध्यम से पंजीकरण की भी अनुमति देती है। इसके लिए आप AIDEE ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए बीमा एजेंट किसानों के घर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।


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