खरीफ सीजन में सरकार दे रही किसानों को निःशुल्क बीज
जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेंगे किसानों को निःशुल्क बीज
खरीफ सीजन आने वाला हैं सरकार की ओर से भी किसानों को खरीफ फसलों की खेती के लिए मुफ्त बीज वितरित किए जा रहे हैं। किसान भाई सरकार की इस स्कीम का लाभ उठाकर उत्तम किस्म के बीज नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
अलग-अलग सरकार अपने यहां निर्धारित नियमों के अनुसार उत्तम बीज की खरीद पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को 100 प्रतिशत सब्सिडी पर खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली सब्जियों के बीज प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए किसान आवेदन करके उत्तम किस्म के बीज प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार ने राज्य में 20 लाख किसानों को निःशुल्क बीज देने कानिर्णय लिया है। इस पर राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसान कल्याण कोष से 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
योजना के तहत किसानों को कोम्बो किचन गार्डन किट देगी जिसमे खरीफ फसल के लिए टिंडा, भिंडी, मिर्च, ग्वार, लौकी, टमाटर व बैंगन के बीज किसानों को प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को रबी सीजन के लिए भी बीज उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें पालक, गाजर, मिर्च, पटर, मूली, टमाटर व बैंगन एवं जायद फसल के लिए ककड़ी, टिंडा, भिंडी, लौकी व ग्वार के बीज शामिल हैं।
किन किसानों को मिलेगा नि:शुल्क बीज योजना का लाभ
नि:शुल्क बीज योजना के तहत राजस्थान सरकार 5 लाख किसानों को 500 वर्गमीटर क्षेत्र में एकल फसल के लिए बीज प्रदान करेगी। वहीं 15 लाख किसानों को 100 वर्गमीटर के लिए फ्री बीज योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2023 के लिए 7 लाख किट वितरण करने का लक्ष्य है। वहीं रबी सीजन 2023-24 के लिए 11 लाख किट वितरित की जाएंगी। इसी प्रकार जायद सीजन 2023-24 के लिए 2 लाख किट वितरण करने का लक्ष्य है। यह घोषणा मुख्यंमत्री ने बजट 2023-24 में की गई है।
नि:शुल्क बीज प्राप्त करने के लिए पात्रता और शर्तें
- नि:शुल्क बीज योजना का लाभ केवल राजस्थान के किसान ही उठा सकते हैं, अन्य राज्य के किसान इसके पात्र नहीं होंगे।
- नि:शुल्क बीज मिनिकिट वितरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इसके अलावा महिला किसानों को बीज मिनीकिट का वितरण किया जाएगा।
- मिनीकिट महिला के नाम से दिए जाते हैं, चाहे भूमि महिला के पति, पिता या ससुर के नाम से ही क्यों न हो।
- एक महिला को मिनीकिट का एक ही पैकेट दिया जाएगा, एक वर्ष में अधिकतम तीन मिनीकिट ही दिए जाएंगे।
- एक ही किसान परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जाते हैं।
- सिंचाई की सुविधा वाले किसानों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।
- नि:शुल्क बीज प्राप्त करने के लिए कैसे करें आवेदन
- नि:शुल्क बीज प्राप्त करने के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। पात्र महिलाओें की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर बनाई जाती है। बीज मिनीकिट का वितरण ऑनलाइन तरीके से राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा।
नि:शुल्क बीज मिनीकिट के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
नि:शुल्क बीज मिनीकिट के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
- किसान का आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड
- किसान का राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होना चाहिए।
- खेत की भूमि के कागजात
- नि:शुल्क बीज के लिए आवेदन फॉर्म
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