फिक्स डिपॉजिट स्कीम, किसानो को मिलेगा 6 गुना ज्यादा बड़ा मुनाफा
जानें, क्या है राज्य सरकार की यह योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ ?
देश में फायदे वाली खेती-किसानी का चलन बढ़ा है। कई पेड़ ऐसे हैं जो किसानों को सालों साल बंपर मुनाफा लेने का मौका देते हैं। हालांकि, पेड़ों की खेती से किसानों को मुनाफा कमाने के लिए धैर्य बनाए रखने की जरूरत होती है।
क्या है राज्य सरकार की यह योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ
अभी तक आपने फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए बैंक द्वारा दिया जाने वाले 7 से 8% तक के रिटर्न के बारें में सुना होगा, लेकिन यदि आप किसान हैं तो सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना लाई गई है जिसके अंतर्गत किसानों को हर साल 200 प्रतिशत तक रिटर्न प्राप्त होगा। किसानों को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की ओर से यह योजना चलाई गई है। इस योजना में किसान बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना चलाई जा रही है, इसके तहत किसानों को फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत न सिर्फ किसानों को उनके निवेश किए गए पैसों पर मूलधन के साथ 6 गुना पैसा मिलेगा बल्कि तीन साल बाद 10 हजार रुपए प्रति एकड़ अनुदान भी मिलेगा।
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10 रुपए प्रति पौधा निवेश करने पर मिलेगा 70 रुपए की दर से लाभ
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने, और प्रदेश में वनीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार मात्र 10 रुपए प्रति पौधे की सिक्योरिटी डिपॉजिट पर किसानों को पौधा दे रही है। ये डिपॉजिट तीन साल बाद किसानों को तो मिलेगा ही साथ ही 60 रुपए प्रति पौधा की दर से किसान को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके अलावा प्रति एकड़ किसानों को 10 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। सरकार के इस फैसले से किसान बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें एक ही काम के लिए चार बार फायदा मिलने जा रहा है।
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योजना के लिए क्या है पात्रता और शर्ते
बिहार कृषि वानिकी योजना के लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, ये पात्रता इस प्रकार से हैं
- आवेदक बिहार का मूलनिवासी होना चाहिए।
- आवेदक का किसान पंजीकरण पूरा होना चाहिए।
- पेड़ लगाने के लिए जमीन होना चाहिए।
- योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता।
बिहार के किसान फिक्स डिपॉजिट स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों
- आवेदक किसान का आधार कार्ड।
- आवेदक किसान का किसान पंजीकरण संख्या।
- आवेदक किसान के जमीन के कागजात।
- आवेदक का मोबाइल नंबर।
- आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो।
- आवेदक किसान का email id
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50 प्रतिशत पौधे जीवित रहने जरूरी
मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के नोटिफिकेशन के मुताबिक, वन विभाग की नर्सरी से 25 से अधिक पौधे 10 रुपये के डिपोजिट पर खरीदने होंगे। अगर 3 साल बाद 50 फीसदी पौधे जीवित रह जाते हैं तो प्रति पौधा 60 रुपये का अनुदान मिलेगा, इसके साथ ही सिक्योरिटी मनी भी वापस कर दी जाएगी।
3 साल बाद उनके खाते में अनुदान और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि भेज दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए किसान 0612-2226911/9473045992 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप https://forestonline.bihar.gov.in पर जाकर भी इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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