बारिश से खराब हुई फसल मुआवजे के लिए दें जानकारी

पीएम फसल बीमा योजना के तहत बारिश से काटी गई फसल को नुकसान होने पर मिलेगा मुआवजा

खरीफ सीजन अपने चरम पर है। जिसके तहत इन दिनों धान की शुरुआती किस्मों के साथ अन्य फसलों की कटाई शुरू हो गई है। तो इस बीच कई किसानों ने फसलों की कटाई पूरी कर ली है। जिसके बाद किसानों ने फसल से नमी की मात्रा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने खेतों में सूखने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन, बीते दिनों से जारी बारिश ने किसानों की इस मेहनत पर पानी फेर दिया है।

मसलन, बारिश के कारण किसानों की फसलों को खेतों में ही नुकसान होना है। ऐसे किसान अपनी खराब फसल के मुआवजे की अपील कर सकते हैं। दरअसल, पीएम फसल बीमा योजना के तहत बारिश से काटी गई फसल को नुकसान होने पर मुआवजे का प्रावधान है। जिसके लिए किसानों को समय पर आवेदन करना होगा। यदि किसानों की कटी हुई फसल खेतों में बारिश के कारण खराब हो गई है, तो उन्हें 72 घंटे के भीतर बीमा दावे के लिए बीमा कंपनी या कृषि अधिकारी को सूचित करना होगा. ऐसा करने से वह आसानी से बीमा क्लेम प्राप्त कर सकता है।

कटाई के 14 दिन बाद तक बीमा क्लेम के लिए पात्र

पीएम फसल बीमा योजना फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा प्रदान करती है। जिसके तहत किसानों को खड़ी फसल के साथ-साथ कटी हुई फसल को नुकसान होने पर मुआवजा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर 14 दिनों के लिए बारिश से काटी गई फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो किसान बीमा दावे के लिए पात्र होते हैं।

पीएम फसल बीमा योजना के नियमों के तहत किसान की बीमित खड़ी फसल को 14 दिनों की अवधि के भीतर नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा क्लेम करने का प्रावधान है और फसल को बंडल के रूप में सुखाने के लिए रखा गया है। कटाई के बाद खेत। ऐसे में किसानों को नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी और कृषि अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होती है।

बारिश को देखते हुए राजस्थान सरकार ने दिए सर्वे के आदेश

देश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिसमें खेतों में पानी भर गया है। इससे किसानों की खड़ी फसल के साथ-साथ कटी हुई फसल भी खराब हो गई है। इसे देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट मोड में आ गई हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के कृषि आयुक्त कानाराम ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों को तुरंत खेत में पहुंचकर फसल खराब होने पर संयुक्त सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का दावा प्राप्त कर राहत प्रदान की जा सके।

मोबाइल एप व टोल फ्री नंबर पर दी जा सकती है जानकारी

किसान बारिश से हुए नुकसान की जानकारी पीएम फसल बीमा योजना के मोबाइल एप के साथ-साथ बीमा कंपनियों के मोबाइल एप पर भी दे सकते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के कृषि मंत्री कटारिया ने प्रदेश में संचालित बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर की जानकारी साझा की है। जिसके तहत भारतीय किसान कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18004196116 पर जानकारी दी जा सकती है।

इसी तरह टोल फ्री नंबर 18002091111 पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, टोल फ्री नंबर 18001024088 पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 18002664141 पर फ्यूचर जेनेराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टोल फ्री नंबर 18002095959 पर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी एग्रो सामान्य जानकारी दी जा सकती है। बीमा कंपनी लिमिटेड को टोल फ्री नंबर 18002660700 पर।


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