किसानो को मिलेगा 2 लाख का लोन-नहीं देना होगा ब्याज

किसानो को मिलेगा बिना ब्याज के 2 लाख रूपये का ऋण | मध्य प्रदेश सरकार ने की घोषणा लोन लेकर पशुधन खरीद सकेंगे किसान

krishi news hindi देश की सभी सरकार किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का लगातार प्रयास कर रही है। यहीं कारण है किसानों को खेती किसानी के साथ अन्य कृषि से जुड़े हुए कार्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिसमें से पशुधन (livestock) को बहुत बड़ा साधन मना गया है। पशुधन किसान (Farmer) की आय का एक बड़ा और प्रमुख स्त्रोत माना जाता है। पशुधन के जरीए किसान खेती के साथ अतिरिक्त आय जुटा पाता है। ऐसे ही किसान भाईयों के लिए मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत मध्यप्रदेश सरकार पशुधन खरदीने पर किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज (zero percent interest) पर लोन देगी।

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बैठक में लिया निर्णय-krishi news hindi

मध्यप्रदेश के किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर पशुधन के लिए लोन देने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। इस फैसले के तहत किसानों को पशुधन खरीदने के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज की दर पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के लागू होने से किसानों को पशुधन खरीदने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सरकार की मंशा है कि इस योजना के माध्यम से किसान सूदखोरों और बिचौलियों से बचते हुए पशुधन में बढोतरी कर अपनी अतिरिक्त आय बढ़ा सकेंगे।

2 लाख का मिलेगा लोन-zero percent interest

मंत्री परिषद में लिए गए निर्णय के अनुसार किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए सरकार उन्हे पशुधन खरीदने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन देगी। यह लोन पूर्ण से जीरो प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ की किसानों को केवल लोन का मूलधन ही लौटाना होगा। पशुपालन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यह लोन ग्राम सहाकारी समितियों के माध्यम से दिया जाएगा। किसान लोन की रकम से गाय, भैंस, बकरी, सूअर, मुर्गी आदी पालने के लिए खरीद सकेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि गांव की सहकारी समितियां किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन देंगी। जिससे किसान पशुधन खरीद सकेंगे।

गरीब किसानों के पशुओं का होगा बीमा

इसी प्रकार केन्द्र सरकार की एक योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार भी पशुधन बीमा योजना संचालित करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों के पशुओं का बीमा 70 प्रतिशत अनुदान पर करती है। वहीं सामान्य जाति व गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे किसानों व पशुपालको के पशुओं का बीमा 50 प्रतिशत अनुदान पर किया जाता है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत किसान गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गधा, भेड, बकरी, सुअर, खरगोश आदी पशुओं का बीमा कर सकते हैं।

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