सब्सिडी पर पॉली हाउस, शेड नेट हाउस लगाने हेतु आवेदन करें

मध्य प्रदेश सर्कार की योजना पॉली हाउस, शेड नेट हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग के सब्सिडी के लिए आवेदन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा poly house पर 500 से 1008 वर्ग मीटर की निर्धारित इकाई लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिया जाता है जो कि 935 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। वहीं 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउसों पर निर्धारित इकाई लागत पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

जो 890 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. पॉली हाउस पर 2080 से 4,000 वर्ग मीटर तक इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान निश्चित इकाई लागत पर दिया जाता है जो 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

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नियंत्रित वातावरण में ताजी सब्जियों व फूलों की खेती कर वर्ष भर बाजार में इसकी उपलब्धता बनाए रखने तथा कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए poly house ग्रीन (पॉली) हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि के निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ में उनके निर्माण पर अनुदान देने का लक्ष्य जारी किया है।

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poly house स्ट्रक्चर (ट्यूबलर स्ट्रक्चर) पर सब्सिडी

जिलों के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने प्रदेश के किसानों से ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग और उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी की खेती poly house/शेड नेट हाउस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक किसान 16 अगस्त 2022, सुबह 11 बजे से योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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शेड नेट हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग पर मिलेगी सब्सिडी

सरकार द्वारा किसानों को अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर तक के शेड नेट हाउस के लिए अनुदान दिया जाता है। जिसमें किसानों को 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सब्सिडी देय है। निश्चित इकाई लागत पर मीटर। जिस पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा योजना के तहत प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अधिकतम 2 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में अनुदान दिया जाता है। जिसमें 0.32 लाख/वर्ग हेक्टेयर की निश्चित इकाई लागत पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

सब्जियों व उच्च रोपण सामग्री पर दी जा रही सब्सिडी

संरक्षित खेती योजना के तहत किसानों को poly house में सब्जी और फूलों की खेती के लिए रोपण सामग्री पर भी सब्सिडी दी जाती है। जो अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिए देय है। जिसकी निर्धारित इकाई लागत 140 वर्ग मीटर प्रति मीटर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

उद्यानिकी विभाग ने दतिया, राजगढ़, इंदौर और मंदसौर जिले के सामान्य व अनुसूचित जाति के किसानों के लिए अब 500 से 1008 वर्ग मीटर के पॉली हाउस का लक्ष्य जारी किया है। वहीं, मंडला, रायसेन, राजगढ़, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और जबलपुर जिले के सामान्य वर्ग के किसानों से 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक के poly house के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

जबकि रतलाम जिले के अनुसूचित जनजाति के किसान भी आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करें। योजना के तहत 2080 से 4,000 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस के लिए उज्जैन, गुना, खरगोन, खंडवा और आगर मालवा के सामान्य वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं।

वहीं सीहोर, दतिया, इंदौर, खरगोन, खंडवा, आगर-मालवा, टीकमगढ़, धार, उज्जैन, जबलपुर और झाबुआ जिले के सामान्य वर्ग के किसान और बैतूल जिले के अनुसूचित जनजाति के किसान शेड नेट हाउस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

होशंगाबाद, दतिया, उज्जैन, रायसेन, गुना, इंदौर, देवास, रतलाम, मंदसौर और आगर मालवा के किसान एक ही पॉली हाउस/शेड नेट हाउस में रोपण सामग्री प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रदेश के 40 जिलों में सभी वर्ग के किसानों को प्लास्टिक मल्चिंग का लक्ष्य जारी किया गया है।

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किसान पॉली हाउस के लिए आवेदन कहां करें

poly house योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, आधार, खसरा नंबर/बी1/पट्टा कॉपी, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आदि अपने पास रखने होंगे।

इसके अलावा यदि किसान भाई को योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वह उद्यान विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं या प्रखंड/जिला उद्यान विभाग में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों को बागवानी विभाग मध्य प्रदेश किसान सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।


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