Fasal Bima Online | PMFBY रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फसल बीमा के लिए अभी करें ये काम

Fasal Bima Online | मैं PMFBY पोर्टल में कैसे लॉग इन करूं? | PMFBY के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

Fasal Bima Online अधिकांश किसान भाइयों ने खरीफ फसल की बुवाई कर ली है। इसी के साथ फसल सुरक्षा के लिए फसलों का बीमा भी करवा ही लिया होगा। अगर अभी तक आपने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है तो इंतजार किस बात का है। कई राज्यों में जहां फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई तक है।

वहीं कई राज्यों में फसल पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 में

खरीफ और रबी के लिये किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कम्पनियों को कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। जिसके तहत यदि किसान बोई गई फसल में परिवर्तन करता है तो उसे यह सूचना सम्बंधित बैंक को देनी होगी।

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29 जुलाई 2022 तक दे फसल परिवर्तन की सूचना

सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिये बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

अपर संचालक फसल बीमा ने बताया कि किसानों को Fasal Bima Online की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 से दो दिन पहले 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगी।

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देना होगी कृषि भूमि की जानकारी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2022 PMFBY 2022 के लिये प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (एनसीआईपी) पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है।

पंजीयन के समय कृषक की भूमिधारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप-डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। बीमाकर्ता (बैंकर्स, कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं कृषक) संगत खसरा नम्बर का चयन कर धारित भूमि का बीमा कर सकेगा।

किसानों को समय पर सही पॉलिसी जारी करने के लिये नेशनल क्रॉप इंश्योरेस पोर्टल (एनसीआई) पर जानकारी दर्ज होना जरूरी है। बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि किसानों के बीमा पंजीयन के दौरान खसरा नम्बर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें।

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जमा करना होगी 2 प्रतिशत प्रीमियम

पीएम फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो, सम्मिलित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिये 2 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है।

अतः इच्छुक किसान जो फसलों का बीमा करना चाहते हैं। वह किसान सम्बंधित बैंक में या प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसल बीमा Mobile APP को Google Play Store  के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है।


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