खाद, बीज एवं कीटनाशक का लाइसेंस प्रक्रिया 2022
खाद, बीज एवं कीटनाशक लाइसेंस कैसे बनता हैं, खाद बीज की दुकान कैसे खोलें, इसका लाइसेंस कहाँ से प्राप्त करें और कैसे प्राप्त करें
दोस्तों आप गांव में निवास करते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई व्यसाय शुरू करना चाहते हैं या आप एक किसान हैं और आप कृषि क्षेत्र से जुड़े है और कृषि के साथ आप कोई व्यसाय स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो या पोस्ट आपके लिए हैं। आप खाद, बीज, कीटनाशक की दुकान (खाद-बीज भंडार) खोलकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
खाद-बीज एवं कीटनाशक बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खाद, बीज, कीटनाशक के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। यह लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। इसको बनवाने के लिए कितना शुल्क और बनवाने में कितना समय लगता है। इस लेख के माध्यम से आप सब कुछ Step by Step जान सकेंगे।
खाद, बीज एवं कीटनाशक का लाइसेंस कहाँ बनता हैं
खाद, बीज एवं कीटनाशक का लाइसेंस को इंग्लिश में Agricultural Input और सरकारी भाषा में इसे कृषि अदान लाइंसेंस भी कहते है। कृषि अदान लाइसेंस के लिए आपको नजदीकी कृषि ब्लॉक, जिला कृषि विभाग, किसान कल्याण विभाग में संपर्क करना होगा। जहा आप को आवेदन फार्म में मांगी हुई जानकारी और योग्यता भर कर आप लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आपको खाद, बीज, कीटनाशक इन तीनो का लाइसेंस अलग-अलग मिलता है।
लाइसेंस लेने के नियम
कृषि ब्लॉक, जिला कृषि विभाग, किसान कल्याण विभाग द्वारा आपको खाद, बीज, कीटनाशक इन तीनो का लाइसेंस अलग-अलग मिलता है। खाद विभाग, किटनाशक दवाइयों के लाइसेंस के लिए प्रमुख योग्यता B.Sc. Agriculture की डिग्री हैं। यदि आपने B.Sc. Chemistry में की हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन बीज के लाइसेंस के लिए डिग्री अनिवार्य नहीं है इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है। यदि आपके पास B.Sc. Agriculture की डिग्री है तो खाद, बीज एवं किटनाशक तीनो प्रकार के लाइसेंस एक साथ प्राप्त सकते हैं।
बिना डिग्री वाले कैसे करें अप्लाई
- अगर आप 10वीं पास हैं और खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कृषि विभाग में 21 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी।
- इसके लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 45 वर्ष तक होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही राज्य, केंद्र, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत कर्मचारी की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है।
आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
- BSc in Agriculture की डिग्री
- बीज के लिए आवेदक के पास 21 दिन का विशेष डिप्लोमा
- आवेदन हेतु फॉर्म
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- पैन कार्ड (Pan Card)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
- स्वयं की दुकान हो तो बिजली का बिल (Electricity Bill)
- यदि किराये की दुकान हो तो रेंट अग्रीमेंट (Rent Agriment)
- NOC (No Objection Certificate) यदि आप शहर में अपना कृषि केंद्र खोलना चाहते है तो आपको नगर पालिका से एक NOC लेना होगा और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में अपना कृषि केंद्र खोलना चाहते है तो आपको ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत से NOC लेना होगा।
- बैंक अकाउंट (Bank account) बैंक अकाउंट चालू खाता (Current Account) होना चाहिए जिससे आप खाद, बिज़, कीटनाशक कम्पनियो को पेमेंट कर सके।
- बायोडाटा की फोटो कॉपी
- 2-3 कंपनियों के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट (जिन कम्पनियो के Products आप खरीद कर बेचना चाहते है, आपको उन कम्पनियो द्वारा प्रिंसिपल सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है)
- मान्य योग्यता डिग्री की फोटो कॉपी
- फीस का चालान
- GST Registration Certificate
- दुकान या गोदाम का नक्शा
खाद, बीज एवं कीटनाशक लाइसेंस शुल्क
- कीटनाशकों दवाओ के लाइसेंस 1500 रूपये
- बीज लाइसेंस के लिए 1000 रूपये
- खाद-उर्वरक लाइसेंस के लिए 1250 रूपये
नोट: यह फीस अनुमानित है कृपया अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी से पता करे। यह फ़ीस अलग-अलग राज्य और क्षेत्रीय विभाग में अलग-अलग होती है।
कितने दिनों में बनेगा लाइसेंस
जब से कृषि विभाग की ओर से खाद, बीज एवं कीटनाशक, बिक्री के लिए जारी होने वाले लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है तब से सभी तरह के आवेदनों पर 24 दिन में विभाग के लिए लाइसेंस जारी करना अनिवार्य है। नया लाइसेंस बनवाना हो, रिन्यू करवाना या फिर डुप्लीकेट कॉपी निकलवाना हो सबके लिए न्यूनतम 24 दिन की अवधि तय की गई हैं। यह 24 दिन की अवधि आपके राज्य और स्थानीय विभाग के अनुसार अलग-अलग भी हो सकती हैं।
कैसे करें खाद, बीज एवं कीटनशक विक्रेता लाइसेंस के लिए
Offline Apply
- सबसे पहले अपने क्षेत्रीय कृषि विभाग से लाइसेंस के लिए आवेदन फार्म लेना होगा
- फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारिया भरें एवं यह सभी जानकारी ओरिजनल दस्तावेज के साथ अपने ब्लॉक के कृषि अधिकारी से जानकारी को सत्यापित करवाएं।
- दस्तावेज कराने के बाद में जिला कृषि कार्यालय में जाकर अपने आवेदन का रजिस्ट्रेशन कराएं।
Online Apply
- अपने राज्य की कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करें।
- उसके बाद आपको अधिकारिक वेब साइट पर एप्लीकेशन फार्म दिखेगा फिर उस में मांगी गई सभी जानकारी को भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करें।
- जब आवेदन सही से सबमिट हो जाये, तब आवेदन की हार्ड कॉपी का प्रिंटआउट निकल लेवे।
- प्रिंटआउट कॉपी को 7 दिन के भीतर ही नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर जमा करवाने के बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- 24 दिन के अंतराल में आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा
नोट: अगर विभाग द्वारा दिए गए समय के बाद अगर लाइसेंस नहीं मिला तो सम्बंधित अधिकारी से मिलकर लाइसेंस रद्द होने का कारण जान सकते हैं
लाइसेंस के लिए Official Websites
लाइसेंस की अवधि कितनी होती हैं
केंद्र सरकार ने लाइसेंस की सीमा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है। इस लाइसेंस को बनने में न्यूनतम 24 से 30 दिन और अधिकतम 40 से 45 दिन लगते है।
लाइसेंस के प्रमुख लाभ
- अपने क्षेत्र में कृषि खाद-बीज-कीटनाशक दवा विक्रेता बन मुनाफा कमा सकते हैं।
- यदि किसान बड़े स्तर पर खेती करता है तो यह प्रमाण पत्र से उसे हर प्रकार के खाद बीज सस्ते दामों में सीधा कंपनी से खरीद सकता है।
- यदि किसान का खेती का एरिया छोटा है तो वह 7-8 किसान मिलकर इस लाइसेंस को प्राप्त कर अपने सामूहिक रूप से खाद-बीज-कीटनाशक खरीद कर बचत कर सकता है।
- किसान लाइसेंस के द्वारा कंपनी से सीधा माल खरीद सकता है, जिससे धोखाधड़ी से बच सकता है