Diesel Subsidy Scheme Kharif-2025: किसानों को खेती के लिए डीजल पर मिलेगी सब्सिडी
कम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत – सिंचाई के लिए डीजल खरीद पर सरकार दे रही है सब्सिडी, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Diesel Subsidy Scheme Kharif-2025: बिहार सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए डीजल अनुदान योजना खरीफ-2025 शुरू की है। कम बारिश और जल संकट की वजह से फसलों की सिंचाई में परेशानी का सामना कर रहे किसानों को अब डीजल पंप से सिंचाई करने पर सरकार द्वारा अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा।
क्या है डीजल अनुदान योजना?
यह योजना खरीफ मौसम में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत जो किसान डीजल पंप से फसलों की सिंचाई करते हैं, उन्हें प्रति एकड़ 750 रुपए से लेकर 2,250 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
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कितना मिलेगा अनुदान?
धान का बिचड़ा और जूट फसल के लिए:
अधिकतम 2 बार सिंचाई
₹750 प्रति सिंचाई = ₹1,500 प्रति एकड़धान, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जी, औषधीय फसलें:
अधिकतम 3 बार सिंचाई
₹750 प्रति सिंचाई = ₹2,250 प्रति एकड़अधिकतम 8 एकड़ तक अनुदान दिया जाएगा।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? Diesel Subsidy Scheme Kharif-2025
योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों के किसानों को मिलेगा।
किसान बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
डीजल की खरीद बिहार राज्य के पेट्रोल पंप से करनी होगी।
परिवार के एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा (पति-पत्नी व अवयस्क बच्चों को एक परिवार माना जाएगा)।
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कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?
आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना जरूरी)
कृषि रजिस्ट्रेशन संख्या (13 अंकों की)
बैंक खाता, जो आधार व NPCI से लिंक हो
डिजिटल/कंप्यूट्राइज्ड डीजल वाउचर (पेट्रोल पंप से)
यदि आप किराए की जमीन पर खेती कर रहे हैं तो प्रमाणपत्र (मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित)
कैसे करें आवेदन?
dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं
“अनुदान के लिए आवेदन” मेनू पर क्लिक करें
“डीजल अनुदान” विकल्प चुनें
13 अंकों की पंजीकरण संख्या डालें
डिजिटल वाउचर अपलोड करें
आवेदन पूरा करें
आप Bihar Krishi App या नजदीकी CSC/Vasudha Kendra से भी आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथि
योजना के तहत 10 अक्टूबर 2025 तक खरीदे गए डीजल पर ही अनुदान मिलेगा।
वाउचर पर किसान के नाम, हस्ताक्षर और पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक जरूर अंकित हों।
संपर्क जानकारी
टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-1551
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
कृषि समन्वयक / प्रखंड कृषि पदाधिकारी / जिला कृषि कार्यालय
यहां क्लिक करके करें आवेदन
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