Fertilizer Seed License: 10वीं पास व्यक्ति ले सकता है खाद-बीज बेचने का लाइसेंस, ऐसे करें आवेदन
जानिए खाद-बीज बेचने का लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया
Fertilizer Seed License: भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसानों को खेती के लिए खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं की जरुरत होती है जिसे वह दुकान से खरीदते हैं। खाद-बीज की बिक्री पर अच्छा कमीशन मिल जाता है। ऐसे में गांव के बेरोजगार युवक खाद, बीज की दुकान खोलकर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार की ओर से भी युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब 10वीं पास व्यक्ति भी खाद-बीज का लाइसेंस (Fertilizer Seed License) प्राप्त करके दुकान खोल सकते हैं।
यदि आप 10वीं पास है तो खाद-बीज लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करना अनिवार्य (Certificate course for fertilizer, seed license)
यदि आप 10वीं पास है तो आपको खाद-बीज का लाइसेंस (Fertilizer Seed License) लेने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन की अवधि का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फीस के रूप में 12,500 रुपए जमा कराना होगा। इसके बाद आपको 15 दिन की अवधि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आपको खाद, बीज व कीटनाशकों की जानकारी दी जाएगी ताकि आप किसान को सही खाद, बीज और कीटनाशक दवा बेच सकें। बता दें कि कई बार जानकारी के अभाव में कई दुकानदार किसानों को गलत खाद, बीज व कीटनाशक दे देते हैं जिससे किसानों की फसल को नुकसान होता है। ऐसे में कृषि विभाग ने खाद, बीज लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है।
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सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं (application for license)
एक बार जब आप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो आप लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त कर लेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र एक अनिवार्य परीक्षण के बाद प्रशिक्षण प्रदान करेगा। सफल समापन पर, केंद्र आपको एक प्रमाण पत्र देगा, जिससे आप उर्वरक और बीज की दुकान संचालित करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रमाणपत्र उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के बारे में आपके ज्ञान को मान्य करता है, जिससे लाइसेंस प्रक्रिया आसान हो जाती है। 15-दिवसीय पाठ्यक्रम पूरा करने से आप इस दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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खाद-बीज लाइसेंस आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for fertilizer-seed license application)
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का मतदाता पहचान पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का पैन कार्ड
- आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
- कृषि विज्ञान केंद्र से प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण
- दुकान या फर्म का नक्शा
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खाद-बीज लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application process for fertilizer and seed license)
खाद बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने के लिए आप ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप खाद-बीज लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन (Offline application) करते हैं तो आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय जाना होगा। वहां अधिकारियों से जानकारी लेकर इसके लिए आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन के साथ में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद आपके दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद आपको कृषि विभाग द्वारा लाइसेंस जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा।
वहीं खाद, बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online application) हेतु आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। खाद-बीज लाइसेंस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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