किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 1 लाख की सब्सिडी
जानें, क्या है सरकार की योजना और इसमें कैसे करना होगा आवेदन
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों भाइयों को ट्रैक्टर की खरीदने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को एक लाख रुपए तक दी जा रही है। राज्य के किसान इस योजना के तहत आवेदन करके ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को मध्यप्रदेश सरकार की ओर से ट्रैक्टर पर सब्सिडी योजना की जानकारी दे रहे हैं।
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किसानों के लिए ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र होता है। इसकी सहायता से किसानों को कई प्रकार के खेती के काम करने में आसानी रहती है। ट्रैक्टर से जोडक़र अन्य कृषि यंत्रों को संचालित किया जा सकता है। खेत की जुताई से लेकर फसल को विक्रय के लिए बाजार तक ले जाने में ट्रैक्टर की अहम भूमिका होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए समय-समय पर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को 20 एचपी के टै्रक्टर पर अलग-अलग वर्ग के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।
योजना के तहत मध्य प्रदेश के सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि 75,000 रुपए प्रति इकाई दिया जाता है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लागत का 35 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि एक लाख रुपए प्रति इकाई प्रदान किया जाता है।
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ट्रैक्टर खरीदने का लक्ष्य जारी
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर वर्ष 2021-22 का शेष लक्ष्य तथा वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के शेष लक्ष्य जिनका क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 में होना है। उसका लक्ष्य 238 है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 147 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लक्ष्य 91 है।
वहीं वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्यों की संख्या 20 रखी गई है। इसमें से सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए 10 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 10 ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दिए जाने का लक्ष्य रखा गया हैं।
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इन जिलों के किसान करें आवेदन
पिछले वर्ष के शेष ट्रैक्टर का लक्ष्य 40 जिलों के लिए जारी किया गया हैं। जारी किए गए लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के 40 जिलों इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगौन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाडा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, धार, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल,
भोपाल, मंदसौर, मंडला, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, रीवा, विदिशा, शाजापुर, सतना, सागर, सिंगरौली, सिहोर, सीधी, हरदा, होशंगाबाद, अलीराजपुर, अशोकनगर, आगर, इंदौर, आगर, के किसान आवेदन कर सकते हैं। वहीं वर्ष 2022-23 के सामान्य वर्ग का ट्रैक्टर 9 जिलों के किसानों को दिया जाएगा।
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यह 9 जिले ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, गुना, छिंदवाडा, बैतूल, अलीराजपुर, खरगौन हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों को वर्ष 2022-23 में 8 जिलों को 10 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। ये जिले झाबुआ, खंडवा, मंडला, डिंडोरी, छिदवाडा, बैतूल, धार, अलीराजपुर, खरगौन, रतलाम हैं।
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए यहां करें आवेदन
ट्रैक्टर पर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जारी लक्ष्य के विरुद्ध 25 अगस्त 2022 सुबह 10 बजे से लेकर 5 सितंबर 2022 तक आवेदन किया जा सकता हैं। किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।
ट्रैक्टर सब्सिडी की अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा किसान विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग से संपर्क करके भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को जारी किए गए लक्ष्य के अनुरूप आवेदन करते समय जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
- खेत के कागजात जिसमें खसरा नंबर/बी-1/पट्टे की प्रति
- बैंक विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाले किसान का फोटो
- किसान का जाति प्रमाण-पत्र
- किसान का निवास प्रमाण-पत्र
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