बाढ़ या भारी बारिश से फसल खराब होने पर जल्द करवाए फसल बीमा

किसानों को ऐसे संकट से राहत देने और बर्बाद हुई फसल की भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरूआत की गई है। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था।

फसल को नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।

इस योजना के लिए देश के सभी किसान आवेदन कर सकते है। देश के वे किसान इस योजना के पात्र होंगे जिन्होंने अभी कोई भी सरकारी बीमा योजना का लाभ ना लिया हो।

दुर्घटना के बाद बीमा खरीद कर उसका लाभ नहीं ले सकते। चूंकि यह एक बीमा है, ऐसे में किसानों को फसल बीमा के लिए बुवाई के10 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है।

बीमा लेने के बाद यदि फसल बर्बाद हुई तभी आपको पैसा मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक एप्लिकेशन फार्म भरना होता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेन कार्ड इत्यादि (आधार कार्ड अनिवार्य) में से कोई एक एवं बैंक पासबुक की फोटोकापी लेकर बैंक जाएं।

आवश्यक दस्तावेज 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम (किस्तों) दरों को किसानों की सुविधा के लिये बहुत कम रखा गया है ताकि सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सकें।

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