फसल बीमा की प्रक्रिया में बदलाव

एमपी सरकार ने किसानों के फायदे की लिए फसल बीमा को लेकर एक विशेष आदेश जारी किया है

फसलों की बीमा राशि समय पर मिले 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार अब M.P.के किसानों का खसरों से पंजीयन का मिलान किया जाएगा, ताकि कोई परेशानी ना हो और किसानों को प्रभावित फसलों की बीमा राशि समय पर मिले

 वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिये किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कम्पनियों को कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं।

फसल बीमा योजना  वर्ष 2022-23

बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की फसलों का बीमा करने के लिये बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

राजस्व विभाग के पास उपलब्ध डेटा का उपयोग कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किसी किसान ने एक खसरे पर दो बैंकों से बीमा तो नहीं कराया है।

उपलब्ध डेटा का उपयोग

 किसानों को बीमा राशि मिलने और एक खसरे पर दो बैंकों से बीमा करने की समस्या ना हो। चुंकी नियम के मुताबित, एक भूमि पर एक ही बैंक से बीमा कराया जा सकता है।

एक ही बैंक से बीमा

एक ही बैंक से बीमा

Fasal Bima होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से पंजीयन की अंतिम तिथि के 15 दिन के अंदर दी जाएगी

किसानों को दी जाएगी सूचना

किसानों को दी जाएगी सूचना

पंजीयन के समय कृषक की भूमिधारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप-डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी।

पोर्टल पर रहेगी जानकारी